MP News: एक आदिवासी महिला की जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार एक कांग्रेस नेता को जेल में ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले के दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।
Panna Tribal Land Fraud: पन्ना में आदिवासी महिलाओं की जमीन हड़पने के मामले में पुलिस की कार्रवाई से जिले की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीकांत उर्फ पप्पू दीक्षित की गिरफ्तारी (Congress Leader Pappu Dixit) के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल पहुंचते ही आरोपी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इससे प्रशासन में भी अफरा तफरी मच गई।जेल में बंद होते ही श्रीकांत दीक्षित का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया और उसे घबराहट की शिकायत होने लगी। स्थिति को गंभीर मानते हुए देर रात उसे जिला जेल से जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया। (MP News)
जिला अस्पताल में ऑनकॉल ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. एसके. त्रिपाठी को बुलाया गया, जिन्होंने जांच के बाद पाया कि आरोपी का ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ा हुआ है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। अगली सुबह वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. प्रदीप द्विवेदी ने दोबारा जांच की, जिसमें ब्लड प्रेशर 200 से घटकर 170 तक आ गया, हालांकि आरोपी लगातार घबराहट की शिकायत करता रहा। चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है।
पुलिस के अनुसार इस मामले में दो अन्य आरोपी अनुपम त्रिपाठी पिता रामलखन त्रिपाठी निवासी नगर सुधार न्यास इंद्रपुरी कॉलोनी पन्ना और जैतुपुरा निवासी राजाराम की तलाश जारी है। दोनों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
कांग्रेस नेता के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी फैलते ही सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग उससे मिलने जिला अस्पताल पहुंचने लगे। इनमें कांग्रेस के साथ ही भाजपा से जुड़े लोग भी शामिल रहे। अस्पताल में बढ़ती भीड़भाड़ से अन्य मरीज और उनके परिजन खासे परेशान नजर आए।
आदिवासी महिला की पैतृक भूमि को छल-कपट, धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने के मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर कांग्रेस नेता श्रीकांत उर्फ पप्पू दीक्षित के खिलाफ दर्ज प्रकरण में चार गंभीर धाराओं का इजाफा किया गया है। पुलिस ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 एवं 419 जोड़ दी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवेचना में जुटाए गए साक्ष्य स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी और दस्तावेजी जालसाजी की ओर इशारा करते हैं। धाराओं के इजाफे के बाद आरोपी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले की आगे भी जांच की जा रही है।
महिला ने इस संबंध में वर्ष 2022 में कलेक्टर से शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली पन्ना में दिनांक 25 सितंबर 2025 को आदिवासी महिला संतोषरानी पुत्री जगोला गौड़ (50) निवासी ग्राम ताखौरी थाना रैपुरा की रिपोर्ट पर धारा 420, 467, 468, 471, 419, 409,34 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। (MP News)