पन्ना जिला अस्पताल सीएमएचओ,उपभोक्ता फोरम के निर्देश के बाद भी पीडि़त महिला को नहीं दी गई थी राशि।
पन्ना. नशबंदी फेल होने के बाद महिला सोनम निवासी उदयपुर द्वारा कई बार आवेदन देने के बाद भी उसे किया प्रकार की सहयता नहीं देने पर उपभोक्ता फोरम की ओर से विभाग को पीडि़त महिला को राशि देने के लिये कहा गया था। लेकिन इसके बाद भी सहायता नहीं मिलने पर उसने कोर्ट में वसूली के लिये आवेदन दिया। विभाग की ओर से महिला को राशि नहीं देने पर कोर्ट ने सीएमएचओ के खिलाफ गिर तारी वारंट जारी किया था। जिसे तामील कराने के लिये गुरुवार को कोतवाली पुलिस द्वारा उन्हें अपने साथ उपभोक्ता फोरम में ले जाकर पेश किया गया। जहा स्वीकृत राशि भरने के बाद उपभोक्ता फोरम ने जमानत दे दिया।
अजयगढ़ क्षेत्र में हुई नशबंदी के दौरान महिला सोनम की नशबंदी फेल होने पर उसने विभाग से हर्जाना मांगा था। मामले में उपभोक्ता फोरम ने स्वास्थ्य विभाग को हर्जाना देने के लिए कहा था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसे राशि नहीं दी। इसपर महिला ने वसूली के लिए केस दर्ज कराया था। इसके बाद कोर्ट ने राशि तय कर विभाग को महिला को राशि देने के लिय कहा। इसके बाद भी विभाग द्वारा महिला को राशि नहीं देने पर बीते दिनों कोर्ट ने गिर तारी वारंट जारी कर दिया था। जिसके पालन में गुरुवार को कोतवाली पुलिस सीएमएचओ डाक्टर एलके तिवारी को अपने साथ उपभोक्ता फोरम ले गई। वहां पर उन्होंने महिला के लिए स्वीकृत राशि जमा कराई । साथ ही वे दिनभर कोर्ट में रहे। उन्हें कोर्ट की ओर से जमानत पर छोड़ा गया। टीआई अरविंद कुजूर ने बताया, गिरफ्तारी वारंट था। जिसे तामील कराने के लिये सीएमएचओ डाक्टर तिवारी को कोर्ट ले जाया गया था।
तीन महिलाओं की जमा कराई राशि
मिली जानकारी के अनुसार उक्त महिला के आलावा दो अन्य महिलाओं के भी इसी प्रकार के मामले में उपभोक्ता फोरम ने स्वस्थ्य विभाग को राशि जमा करने के लिए आदेशित किया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उपभोक्ता फोरम के आदेश पर राशि जमा नहीं कराई थी। उक्त मामले पुलिस के द्वारा सीएमएचओं को कोर्ट में पेश करने केे बाद विभाग की ओर से उक्त महिला सहित दो अन्.य महिलाओं के लिए स्वीकृत की गई राशि भी कोर्ट में जमा कराई गई।