MP News: प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अलग-अलग वेतन जनरेशन की प्रक्रिया नहीं करनी होगी।
MP News: राज्य शासन द्वारा नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने आईएफएमआईएस प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग की सुविधा लागू की गई है। इसके तहत अब प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अलग-अलग वेतन जनरेशन की प्रक्रिया नहीं करनी होगी। प्रत्येक माह की 19 तारीख से पहले सभी कर्मचारियों के पे-रिकॉर्ड से संबंधित आवश्यक संशोधन, स्टॉप सैलरी तथा जीवन निर्वाह भत्ता से जुड़े ऑनलाइन आदेश आईएफएमआईएस प्रणाली में समय पर दर्ज किए जाएं।
इससे सही एवं त्रुटिरहित वेतन देयक जनरेट किए जा सकेंगे। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद माह की 23 तारीख तक वेतन देयक संबंधित क्रिएटर एवं डीडीओ लॉगिन में प्रदर्शित हो जाएंगे। इसके पश्चात संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारी द्वारा देयकों का मिलान कर उन्हें समय पर कोषालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि कर्मचारियों को हर माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के तहत कार्यरत कर्मचारियों को भी अब वार्षिक वेतनवृद्धि और स्थानांतरण जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें हर साल संविदा अनुबंध का नवीनीकरण भी नहीं कराना होगा। यही नहीं सेवा में रहते किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointments) भी मिलेगी। एनएचएम ने अपने नए एचआर मैनुअल में यह प्रावधान किए हैं। इसमें कई कर्मचारी हितैषी प्रावधान किए गए है। अब संविदा कर्मचारियों को भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि का प्रावधान किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिले के अंतर्गत स्थानांतरण भी किया जा सकेगा।