Vanshavali Certificate: भूमि सुधार विभाग ने बिहार के शहरी इलाकों में वंशावली जारी करने का अधिकार अंचलाधिकारियों को दे दिया। राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया, व्यवस्था तुरंत लागू हो गई।
Vanshavali Certificate भूमि सुधार विभाग ने बिहार के शहरी इलाकों में रहने वालों के लिए वंशावली जारी करने का अधिकार अंचलाधिकारियों को दे दिया। लंबे समय से चल रहा असमंजस खत्म। बुधवार को राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने आदेश जारी किया।
राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने आदेश में कहा है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में वंशावली जारी करने के लिए अंचलाधिकारी सक्षम होंगे। अब शहरी इलाकों के लोग अपने अंचल के अंचलाधिकारी से वंशावली ले सकेंगे। व्यवस्था तत्काल लागू हो गई है। पहले शहरी इलाकों में वंशावली के लिए सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं थी।
ग्रामीण इलाकों में सरपंच वंशावली जारी करते हैं, शहरी इलाकों में व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर राजस्व और नगर विकास विभाग ने मिलकर इस विसंगति को दूर करते हुए यह फैसला लिया। अब शहरी इलाकों में अंचलाधिकारी वंशावली जारी करेंगे। महाधिवक्ता और विधि विभाग ने भी इसपर अपनी सहमति दे दी है। राजस्व विभाग ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।
राजस्व विभाग के आदेश में कहा गया है कि ये व्यवस्था अगले आदेश तक रहेगी, जरूरत के हिसाब से बदलाव भी हो सकता है। सरकार के इस फैसले से शहरी लोगों को वंशावली पाने में आसानी होगी और कानूनी कामों में परेशानी नहीं होगी।
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "शहरी इलाकों में वंशावली की व्यवस्था नहीं थी, इससे लोग परेशान थे। अब अंचलाधिकारी को अधिकार देने से लोगों को समय पर और पारदर्शी सेवा मिलेगी। भविष्य में जरूरत के हिसाब से बदलाव करेंगे ताकि लोगों को और सुविधा हो।"