सैलरी, फैमिली पेंशन या किसी भी तरह की इनकम अगर एरियर या एडवांस में मिलती है तो उस साल कर्मचारी की कुल आय बढ़ जाती है।
7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारी सतर्क हो जाएं। अगर आपको वित्त वर्ष 2024-25 में 7वें वेतन आयोग के तहत मोटा एरियर मिला है, तो आपके लिए एक फॉर्म भरना तत्काल जरूरी है और यह काम आयकर रिटर्न (ITR) भरने से पहले करना होगा। इनकम टैक्स ने ऐसे आयकरदाताओं को खबरदार किया है। टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि एरियर पाने के एवज में हर कर्मचारी को Form 10E भरना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो सेक्शन 89 के तहत टैक्स राहत का दावा करने पर न तो राहत मिलेगी और न ही रिफंड। उल्टा आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।
सैलरी, फैमिली पेंशन या किसी भी तरह की इनकम अगर एरियर या एडवांस में मिलती है तो उस साल आपकी कुल आय बढ़ जाती है। नतीजतन, इनकम ज्यादा दिखने से आप ऊंचे टैक्स स्लैब में पहुंच जाते हैं और सामान्य से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसे अनफेयर टैक्स बर्डन कहा जाता है। आयकर कानून की धारा 89 (Section 89) ऐसे मामलों में राहत देने की व्यवस्था करता है।
इस सेक्शन के तहत कर्मचारी अपने एरियर या एडवांस को उन सालों में बांटकर दिखा सकता है, जिनसे यह आय जुड़ी है। यानी आपकी टैक्स देनदारी सामान्य सालों के हिसाब से कैलकुलेट होगी और आपको अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन यह सुविधा तभी मिलेगी जब आप ITR से पहले Form 10E भरेंगे।
वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर आपने समय रहते Form 10E दाखिल नहीं किया और सिर्फ ITR में राहत का दावा कर दिया, तो आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस जरूर करेगा लेकिन राहत को खारिज कर देगा। इस स्थिति में या तो आपका अतिरिक्त टैक्स कट जाएगा या रिफंड अटक जाएगा।
आयकर विभाग के अनुसार Form 10E सभी रजिस्टर्ड यूजर्स ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए आयकर पोर्टल पर लॉगिन करें और e-File > Income Tax Forms > File Income Tax Forms पर जाएं। यहां Tax Exemptions and Reliefs – Form 10E का विकल्प चुनकर जरूरी डिटेल भरें। फॉर्म में 7 तरह के Annexure दिए गए हैं, जिनमें से आपको अपनी इनकम के प्रकार के अनुसार सही विकल्प चुनना होगा। मसलन :
Annexure I : एरियर या एडवांस सैलरी / फैमिली पेंशन
Annexure II व IIA : ग्रेच्युटी
Annexure III : सेवा समाप्ति पर मुआवजा
Annexure IV : पेंशन का कम्यूटेशन
टैक्स विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कर्मचारी Form 10E भरे बिना सेक्शन 89 की राहत क्लेम करता है तो उसे नोटिस मिल सकता है। साथ ही, ऐसे मामलों में पहले से कटे हुए अतिरिक्त टैक्स पर भी रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि एरियर या एडवांस इनकम पर राहत पाने के लिए समय रहते Form 10E भरें और फिर ITR दाखिल करें।