पीलीभीत

पति ने पत्नी को बिना कपड़ों के मां के घर के बाहर फेंका! दोस्त करना चहाता था गंदा काम

Crime News: पति ने पत्नी को बिना कपड़ों के मां के घर के बाहर फेंक दिया। पति का दोस्त ने महिला के साथ रेप करने का प्रयास भी किया। जानिए पूरा मामला क्या है?
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Nov 14, 2025
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पति ने पत्नी को बिना कपड़ों के मां के घर के बाहर फेंका! फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 25 साल की महिला के साथ उसके पति और उसके परिवार ने क्रूरता की।

पीलीभीत में पति ने किया पत्नी को निर्वस्त्र

महिला का दावा है कि उसके पति के दोस्त ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया तो पति ने उसे निर्वस्त्र कर दिया। इसके बाद महिला को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया।

5 लाख रुपये दहेज की मांग

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महिला ने पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद ससुराल वालों द्वारा बार-बार प्रताड़ित किए जाने और दहेज की मांग सहित पूरी घटना की विस्तार से जानकारी दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि परिवार ने कथित तौर पर अतिरिक्त दहेज के रूप में 5 लाख रुपये, एक कार और एक सोने की चेन की मांग की।

पति के दोस्त ने महिला के साथ की रेप की कोशिश

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, महिला ने बताया कि 5 फरवरी को दिन में उसके पति का दोस्त जबरदस्ती महिला के कमरे में घुस आया। इसके बाद उसने महिला को जबरन पकड़ लिया और उसके कपड़े उतार दिए। महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया गया। हालांकि महिला के तेज चिल्लाने पर पति का दोस्त डरकर भाग गया।

'मुझे निर्वस्त्र करके घर से निकाल दिया'

महिला ने अपने पति और सास को इस घटना की सूचना दी, तो मदद के बजाय, उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए फटकार लगाई गई। महिला ने कहा, ''अपने पति और सास से शिकायत करने पर मुझे डांटा गया और मेरे पति ने मुझे निर्वस्त्र करके घर से निकाल दिया।''

मामले में SHO ने क्या कहा?

महिला की शिकायत के बाद, शनिवार 8 नवंबर को उसके पति, उसके 5 परिवार के सदस्यों और पति के दोस्त सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले को लेकर सुंगढ़ी के SHO का कहना है, "महिला के पति, उसके 5 परिवार के सदस्यों और एक दोस्त पर BNS की धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना), धारा 76 (महिला को निर्वस्त्र करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना), धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा-352 (जानबूझकर अपमान करना), धारा- 351 (3) (आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।