
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ। (Photo: IANS)
UP Women Able To Work In Night Shifts: कामकाजी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत सरकार ने महिलाओं को रात्रिकालीन पाली (Night Shift) में काम करने की अनुमति दी है।
बताया जा रहा है कि फैसले के तहत महिलाओं को शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित की है।
सरकार के फैसले के मुताबिक, नियोक्ताओं (Employers) को महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने होंगे। इनमें CCTV निगरानी, महिला सुरक्षा गार्ड और रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए समर्पित परिवहन सुविधाएं शामिल हैं।
इसके अलावा अब महिलाओं को इन घंटों के दौरान किए गए काम के लिए दोगुना वेतन मिलेगा। आदेश के मुताबिक, महिला कर्मचारियों को सप्ताह में 6 दिन तक काम करने की अनुमति है। साथ ही ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है। जिसमें सामान्य मजदूरी दर से दोगुना भुगतान किया जाएगा। पिछली सीमाओं को तोड़ते हुए, योगी सरकार का निर्देश अब खतरनाक श्रेणी के उद्योगों की 29 श्रेणियों तक विस्तारित है। यानी, महिलाओं को सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में कार्य करने की अनुमति सरकार ने दे दी है। ये पहले के प्रतिबंधों से एक बड़ा बदलाव है।
योगी सरकार का यह निर्णय महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक प्रयास माना जा रहा है। महिलाओं के रोजगार अधिकारों का विस्तार करने के उद्देश्य से इस कदम को उठाया गया है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में भी इसी तरह की पहल देखी गई, जहां CM रेखा गुप्ता ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने से रोकने वाले प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की।
अधिकारियों का कहना कि उत्तर प्रदेश में नए नियमों के क्रियान्वयन के साथ-साथ कड़ी निगरानी भी की जाएगी। सुरक्षा या वेतन संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर संबंधित श्रम कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
Updated on:
14 Nov 2025, 10:36 AM IST
Published on:
14 Nov 2025, 10:35 AM IST
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