पीलीभीत

पूर्व मंत्री हेमराज सहित 26 लोगो पर मुकदमा दर्ज

जिलाधिकारी पीलीभीत के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज, सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी नें दिए आदेश, संपत्ति अधिनियम की धारा 2,3, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 448, 353 के अंतर्गत हुआ मुकदमा दर्ज

less than 1 minute read
Oct 23, 2018
हेमराज वर्मा

पीलीभीत। पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा सहित 26 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री पर बापू छात्रावास में प्रशासन के ताले तोड़ने व छात्रों को भड़काने आदि की धाराओं में यह मुकदमा सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी के आदेशों पर थाना सुनगढी पुलिस ने दर्ज कर लिया है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर हुआ मुकदमा दर्ज
जिलाधिकारी डॉ. अखिलेश मिश्र नेएसपी बालेंदु भूषण सिंह को इस संबंध में एक पत्र जारी कर ंकहा कि नगर के मुख्य गैस चैराहे के समीप स्थित दलित छात्रों के रहने के लिए बापू छात्रावास है। इसका भवन जर्जर हो गया है। इसको सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना द्विवेदी ने जाकर खाली कराकर ताले डलवा दिए थे। पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने 19 अक्तूबर को वहां पहुंचकर छात्रों से ताला तुड़वाकर पुनः कब्जा करा दिया था। इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक बालेंदु भूषण सिंह ने थानाध्यक्ष सुनगढी रूम सिंह बघेल को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद सुनगढी पुलिस ने नगर मजिस्ट्रेट डॉ0 अर्चना द्विवेदी की ओर से मुकदमा दर्ज किया है।

इनपर हुआ मुकदमा दर्ज
पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा सहित सचिन कुमार, अमन कुमार, देवेश, जितेंद्र गौतम, अनुराग पासवान, विकास गौतम, अवधेश कुमार, अशोक कुमार, बौद्ध विवेक, वीरेंद्र कुमार, अनुरूद्ध, रवि कुमार, मोहित कुमार, गौतम कुमार, धु्रव कुमार, सतीश कुमार, सुखशांत, राजेंद्र कुमार, नागेंद्र सिंह, नंदकिशोर, नरेंद्र कुमार, अनुज कुमार, महेश कुमार, अमित कुमार, बलरामदेव तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

यह हैं धाराएं
पुलिस ने इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की धारा 2,3, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 448, 353, के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच सुनील कुमार को सौंपी गई है।

ये भी पढ़ें

Video-पीलीभीत की दुल्हन करती रही इंतेज़ार, दूल्हा फरार
Published on:
23 Oct 2018 01:28 pm
Also Read
View All