राहुल गांधी के खिलाफ मीनाक्षी लेखी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अदालत के आदेश को तोड़-मरोड़कर पेश करने का भी आरोप। सुप्रीम कोर्ट आगामी 15 अप्रैल को करेगा याचिका पर सुनवाई।
नई दिल्ली। रफाल मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। अदालत ने लेखी की याचिका स्वीकार कर ली है और आगामी 15 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान इस मामले में सुनवाई अगर किसी फैसले पर पहुंचती है तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में रफाल फाइटर जेट डील मामले में राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर शिकायत की है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'चौकीदार चोर हैं' कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई सोमवार को करेगी।
लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में कई आरोप लगाए हैं। इसमें एक आरोप है कि रफाल मामले में कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़-मरोड़कर पेश किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर' है का बयान भी इस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जैसे इसे सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया हो।
इतना ही नहीं मीनाक्षी लेखी का यह भी आरोप है कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि रफाल मामले में गोपनीय दस्तावेज को बहस का हिस्सा न बनाएं, लेकिन इस आदेश को भी न मानते हुए राहुल गांदी ने लोगों के सामने इसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया।
इस सिलसिले में अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में अवमानना याचिका दायर करते हुए कहा कि राहुल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के संबंध में कहा कि इन लोगों ने 'चौकीदार चोर है' और 'मोदी ने अनिल अंबानी को पैसा दिया है' कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये टिप्पणियां चुनावी रैलियों के दौरान कीं हैं।
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