
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया है। यही नहीं शीर्ष अदालत ने बंगले को लेकर आई दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए तेजस्वी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका दायर कर तेजस्वी यादव अदालत का समय खबर कर रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद तेजस्वी को अब अपना बंगला खाली करना पड़ेगा।
गोगोई ने कहा कि पहले आप राज्य के डिप्टी सीएम थे
बंगले को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तेजस्वी यादव को फटकार भी लगाई। गोगोई ने कहा कि पहले आप राज्य के डिप्टी सीएम थे, अब इस पद पर नहीं हैं। कोर्ट ने तेजस्वी से कहा कि अब आप नेता विपक्ष हैं और अपने पद के अनुरूप बंगला पा चुके हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम वाले बंगले में रहने का क्या औचित्य बनता है?
बंगले के विवाद से जुड़ी एक याचिका
आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बंगले के विवाद से जुड़ी एक याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इस याचिका को देश की शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज कर दिया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बंगले को खाली कराए जाने को लेकर उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उस समय तेजस्वी यादव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थे और पुलिस उनका बंगला खाली कराने पहुंच गई थी।