प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद की अपर निदेशक की बरखास्तगी

अपर निदेशक बेसिक/माध्यमिक शिक्षा की डायट प्राचार्य पद से 2006 की बर्खास्तगी रद्द।
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Updated: 8 May 2018, 12:07 AM IST
Court Order
हाईकोर्ट ऑर्डर

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर निदेशक बेसिक /माध्यमिक शिक्षा उ.प्र. इलाहाबाद की 2006 में डायट वाराणसी के प्राचार्य पद से बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची जिस पद पर कार्यरत थे उसमें व्यवधान न डाला जाए। कोर्ट ने याची की सेवा निरंतरता मानते हुए कहा है कि उसे सेवा जनित समस्त परिलाभों को पाने का अधिकार है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति डा.के.जे.ठाकर की खण्डपीठ ने अपर निदेशक विनय कुमार पाण्डेय की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याची प्राचार्य डायट वाराणसी पद पर तैनात था। 2006 में दाखिल याचिका पर अन्तरिम आदेश के चलते याची को 2013 में संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा एवं 14 में अपर निदेशक बेसिक शिक्षा पद पर प्रोन्नति दी गयी। वर्तमान समय में याची बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग का अपर निदेशक है।
By Court Correspondence

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