
एससी एसटी आयोग
इलाहाबाद. क्या अनुसूचित जाति का निर्माण ढहाये जाने के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को अथारिटी के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश जारी करने का अधिकार है? इस मुद्दे की सुनवाई 21 मई को होगी। मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ कानपुर विकास प्राधिकरण की याचिका की सुनवाई कर रही है। अथारिटी का कहना है कि शहरी विकास एक्ट के तहत ही भवन ध्वंस पर मुआवजा पाने का हक है। एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही करने या मुआवजे की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा क्या एस.सी.के अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं की जा सकती।
By Court Correspondence
Published on:
03 May 2018 10:58 pm
बड़ी खबरें
View Allप्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
