
इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने शिवकुटी स्थित एक मकान में रह रहे किरायेदार को जबरदस्ती मकान के बाहर से निकाल देने के मामले में एसएसपी इलाहाबाद आकाश कुलहरि, सीओ कर्नलगंज आलोक मिश्रा और अपर सिटी मजिस्ट्रेट प्रकाश मोहन सिंह को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे कहा है कि किस अधिकार से उन्होंने किरायेदार को मकान से बेदखल किया और क्यों न उन पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। शिवसिंह की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं।
याची का कहना था कि शिवकुटी स्थित मकान में वह रह रहा है। उसके मकान मालिक की दो पत्नियों के बीच मकान को लेकर विवाद है। दूसरी पत्नी ने मकान का बैनामा इसी घर के सामने रहने वाली पार्वती देवी के नाम कर दिया। इसके खिलाफ सिविल सूट दाखिल हुआ था जिस पर कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया। पार्वती देवी सीओ कर्नलगंज की नजदीकी रिश्तेदार हैं।
कानून व्यवस्था का हवाला देकर 2016 में धारा 145 में प्रापर्टी अटैच करने का आदेश प्राप्त कर लिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गयी। हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, मगर बाद में रिट अदम पैरवी में खारिज हो गयी। इसके पुर्नस्थापना का प्रार्थना पत्र दिया गया जो लंबित है। इस बीच याची को पुलिस ने जबरन घर से निकाल दिया। कोर्ट ने अधिकायिों से पूछा है कि 145/146 सीआरपीसी में बेदखली करने का अधिकार कैसे है।
जस्टिस बी.के.नारायण के पिता वरिष्ठ वकील नहीं रहे
इलाहाबाद। न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण के पिता व हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धू्रव नारायण का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को रसूलाबाद घाट पर किया जायेगा। उनके निधन पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने गहरा दुख जताया है। वरिष्ठ अधिवक्ता की मृत्यु पर महाधिवक्ता कार्यालय पर एक शोकसभा आयोजित की गयी। शोकसभा में अपर महाधिवक्ता विनोदकांत, नीरज त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता विकास चन्द्र त्रिपाठी, वाई.के.श्रीवास्तव, रामानन्द पाण्डेय, निमाई दास, विकास श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में राज्य विधि अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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