
प्रयागराज: प्रयागराज जिला न्यायालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए सीओ हंडिया और एसओ उतरांव के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। लापरवाही बरतने को लेकर जिला न्यायालय भारी नाराजगी जाहिर करते हुए निर्णय लिया है। घटना के बाद विधिक कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने को कहा है। जिला कोर्ट ने कहा कि विवाद के संदर्भ में पुलिस की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई। विधिक प्रावधानों तथा अनुदेशों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन भी किया गया। जिसकी वजह से इनपर कार्रवाई होनी चाहिए।
दुर्गावती की अर्जी पर कोर्ट ने लिया निर्णय
प्रयागराज जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने ग्राम डुडुआ थाना उतरांव की रहने वाली दुर्गावती की ओर से दंड प्रक्रिया की धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत अर्जी को सुनने के बाद सीओ और थाना प्रभारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया। दुर्गावती ने न्यायालय में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि 15 नवंबर 2018 को पड़ोस के कुछ लोगों ने घर के सामने खाली पड़ी जमीन पर जबरन कब्जा करके दीवार बनाने लगे। जब विरोध किया तो कब्जा करने आए लोगों ने घर में घुसकर मारपीट और बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगे। जब शोर मचाया तो गांव वालों को आता देख दबंग फरार हो गए।
शिकायत करने पर नहीं हुई कार्रवाई
पीड़िता ने अर्जी से यह भी जानकारी दी कि घटना होने के बाद उतरांव थाने में तहरीर देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। सीओ समेत एसएसपी तक फरियाद लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद पुलिस वालों ने उल्टा दबाव बनाया कि मामले में कुछ ले-देकर समझौता कर लो। किसी प्रकार से कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता क्षुब्ध होकर न्यायालय में अर्जी दाखिल किया था। सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने सख्त कार्रवाई की है।