प्रयागराज

बलिया में 30 साल से तैनात अधिकारी वीरेन्द्र यादव के ट्रांसफर पर HC का प्रमुख सचिव को निर्देश

बलिया में पिछले 30 साल से ADO के पद पर तैनात हैं वीरेन्द्र यादव, उनके ट्रांसफर के लिये हाईकोर्ट में पड़ी है याचिका।

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Ballia Railway Station

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने प्रमुख सचिव पंचायत राज्य उ.प्र. को निर्देश दिया है कि वह बलिया के नवानगर विकास खण्ड में पिछले तीस सालों से तैनात सहायक विकास अधिकारी वीरेन्द्र यादव को दूसरे जनपद में तबादले संबंधी याची की मांग पर विचार करें व उचित कदम उठायें। कोर्ट ने कहा है कि यदि 16 मार्च 18 के प्रत्यावेदन में लिखित कथन सही है तो प्रमुख सचिव कार्यवाई करें।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने मोहन पाण्डेय की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि वीरेन्द्र यादव सहायक अधिकारी 1987 से लगातार 30 साल से बलिया जिले में तैनात हैं और खण्ड विकास कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। आये दिन मऊ चले जाते हैं। शासनादेश के तहत एक अधिकारी एक जनपद में सात साल से अधिक तैनात नहीं रह सकता है। जबकि विपक्षी अधिकारी तीन साल से एक जिले में तैनात है इसलिए मांग की गयी थी कि उसका तबादला दूसरे जिले में किया जाए।
By Court Correspondence

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Published on:
09 May 2018 11:36 pm
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