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नोएडा घोटाले के आरोपी यादव सिंह की बेटियों व बेटों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यादव सिंह की बेटियों व बेटे को दी राहत, सीबीआई से जवाब तलब।
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प्रयागराज

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Mohd Rafatuddin Faridi

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Updated: 8 May 2018, 12:06 AM IST

Yadav Singh

यादव सिंह

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के मुख्य आरोपी यादव सिंह की दो बेटियों व बेटे को अन्तरिम जमानत दे दी है और 21 मई तक सीबीआई से जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी.के.सिंह की खण्डपीठ ने याची अधिवक्ता दिनेश कक्कड़ व आई.के.चतुर्वेदी व सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश को सुनकर दिया है।

मालूम हो कि याचियों सहित यादव सिंह की पूरे परिवार की 17 माह में आय चार करोड़ से 23 करोड़ हो गयी। सीबीआई ने यादव सिंह को गिरफ्तार किया। दो बेटियों गरिमा भूषण व करूणा सिंह व बेटे शनी यादव ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए एक माह में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा। बिना हाजिर हुए पेश अर्जी कोर्ट से खारिज हो गयी तो हाईकोर्ट में अर्जी दी गयी।

आरोपी के हाजिर न होने पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए याचियों को सात मई को हाजिर होने तथा कोर्ट को अर्जी की सुनवाई का आदेश दिया था। तीनों आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए। सुप्रीम कोर्ट से उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगी है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा और तब तक अन्तरिम जमानत दे दिया है। कोर्ट ने याचियों से 11 मई तक सीबीआई कोर्ट में बाण्ड जमा करने को कहा है।
By Court Correspondence

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