
लिव इन
इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने लिव इन रिलेशन में रह रहे युवक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। युवक के खिलाफ उसकी प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। आरोपी बुलंदशहर के ब्रह्मपाल की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डी के सिंह की पीठ ने सुनवायी की।
याची के अधिवक्ता दिनेश राय का कहना था कि शिकायतकर्ता युवती के याची से प्रेम संबंध थे। देनों लिव इन रिलेशन में दो साल तक रहे। बाद में उनके संबंध बिगड़ गए तो युवती ने बुलंदशहर के औरंगाबाद थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया।
युवती ने स्वयं प्राथमिकी में स्वीकार किया कि उनके बीच प्रेम संबंध थे और रिश्ते सहमहमति से मिले। उसने अपना गर्भपात भी किना किसी जोर जबरदस्ती से कराया था। बावजूद इसके पुलिस ने उसके खिलाफ बलात्कार और गर्भपात कराने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरकारी वकील भी इन तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। कोर्ट ने याची की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे जांच में सहयोग का निर्देश दिया है।
By Court Correspondence
Published on:
4 May 2018, 11:06 PM IST
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