
इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए एमसीए डिग्री धारकों का भी आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनका आवेदन याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने भानु प्रताप की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि याचियों को प्राविधिक तौर पर भर्ती का आवेदन करने और फीस जमा करने दिया जाए।
याचियों का कहना था कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए निर्धारित योग्यता में एमसीए शामिल नहीं है। याची एमसीए डिग्रीधारक हैं और यह डिग्री एनसीटीई से निर्धारित योग्यता में शामिल है। राज्य सरकार ने भर्ती के नियम एनसीटीई की गाइडलाइन के विपरीत बनाए हैं जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। मामले के तथ्यों के अनुसार राज्य सरकार ने इस भर्ती के लिए सिर्फ बीटेक, बीई कंप्यूटर, कंप्यूटर में बीएससी या ए लेवल डिग्री के साथ कंप्यूटर स्नातक की योग्यता ही रखी है।