
इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने प्रमुख सचिव गृह को 14 मई 18 को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के कार्यालय में 4 मई 18 से ताला लगाने के मामले में क्या कार्यवाही की है और हलफनामा मांगा है कि कुछ लोगों ने कार्यालय में कैसे ताला लगा रखा है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक अमरनाथ राय को भी पत्रावली के साथ कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी.केशरवानी ने के.एन.सिंह की याचिका पर दिया है। निरीक्षक ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने निरीक्षक कार्यालय में ताला लगा दिया। जिसकी सूचना 5 मई 18 को संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ को दी गयी। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि निरीक्षक के पत्र की जानकारी जिलाधिकारी व एस.पी.बलिया को भी दी गयी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और स्पष्टीकरण के साथ प्रमुख सचिव गृह को तलब किया है।