प्रयागराज

Prayagraj Violence: अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने किया तिथि निर्धारित

10 जून को हिंसा में शामिल मास्टरमाइंड आरोपी जावेद पंप का दो मंजिला मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा के बनवाने के आरोप में बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया था, जबकि जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने आरोप लगाया कि मकान उनके नाम है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस दिए छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार को कार्यवाही पूर्ण दिखाकर बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया था।
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Prayagraj Violence: अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने किया तिथि निर्धारित
Prayagraj Violence: अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने किया तिथि निर्धारित

प्रयागराज:10 जून को हुए प्रयागराज के हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जावेद पंप का मकान पीडीए ने ध्वस्त कर दिया था। इसी मामले को लेकर जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी 24 घंटे में मांगा था। पिछली सुनवाई में सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया था। गुरुवार को होने वाली सुनवाई में याची के अधिवक्ता कोर्ट में रिज्वाइंडर दाखिल करना था। किसी कारण से कोर्ट ने मामले की सुनवाई न करके अगले हफ्ते के लिए तिथि निर्धारित कर दिया है।

बिना नॉक्स का बना था घर, कोर्ट में दी चुनौती

10 जून को हिंसा में शामिल मास्टरमाइंड आरोपी जावेद पंप का दो मंजिला मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा के बनवाने के आरोप में बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया था, जबकि जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने आरोप लगाया कि मकान उनके नाम है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस दिए छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार को कार्यवाही पूर्ण दिखाकर बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट से याची की तरफ से यह मांग की गई कि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए साथ ही क्षतिपूर्ति की जाए तथा जब तक मकान बने उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया जाए।

जावेद पंप की पत्नी ने दाखिल की है रीट

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराए जाने के बाद कुछ वकीलों ने लेटर पिटिशन के माध्यम से इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठाया था जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेटर पिटिशन को अस्वीकार कर दिया था और मामले में रेगुलर पिटीशन में आने को कहा था। इसी के बाद परवीन फातिमा की तरफ से याचिका दाखिल की गई। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। गुरुवार को कोर्ट ने अगले हफ्ते में सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दी है।

Published on:
07 Jul 2022 06:03 pm
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