सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों में उनकी क्रॉस एक्जामिनेशन न करना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है।" गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं/साक्ष्यों को ध्यान में रखा जाए। मामले में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने विशेष रूप से देखा कि दोषी-अपीलकर्ता की ओर से कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आया कि वह कहीं और रहता था या कहीं और लाभ के लिए काम करता था
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को अजीवन करावास की सजा बरकरार रखी है। मामले में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने विशेष रूप से देखा कि दोषी-अपीलकर्ता की ओर से कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आया कि वह कहीं और रहता था या कहीं और लाभ के लिए काम करता था, जिस कारण वह रात को अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जानकारी दी गई कि 27 जून, 2004 की शाम को मृतक और आरोपी का झगड़ा हुआ और उसी रात करीब दो बजे मृतक के पड़ोसियों दर्शन सिंह और परसा सिंह ने अपीलकर्ता-दोषी की झोपड़ी से आ रही आवाजों को सुना; जिस पर दोनों ने मौके पर जाकर देखा कि अपीलकर्ता मृतक का गला घोंट रहा था।
इसी मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों में उनकी क्रॉस एक्जामिनेशन न करना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है।" गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं/साक्ष्यों को ध्यान में रखा जाए।
जिस स्थान पर आरोपी की झोपड़ी थी, उस स्थान पर एक खाट पर शव पड़ा हुआ था, जो मौखिक गवाही के साथ-साथ स्थल योजना से भी सिद्ध हुआ। अपीलकर्ता मौके से फरार हो गया और कई दिनों तक फरार रहा। वास्तव में उसकी तलाश की गई और अंततः जबरदस्ती प्रक्रियाओं का सहारा लेने के बाद अपीलकर्ता को गिरफ्तारी किया जा सका।
इन सभी तथ्यों को अत्यधिक आपत्तिजनक परिस्थितियों के रूप में बुलाते हुए, जो अपने आप में अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करते हुए परिस्थितियों की एक श्रृंखला को पूरा करते हैं, न्यायालय ने माना कि स्पष्ट स्पष्टीकरण के अभाव में वही दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।