Rahul Gandhi: क्या रायबरेली में राहुल गांधी पर दर्ज होगी FIR? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा नेता पहुंचे कोर्ट, जानिए क्या है पूरा विवाद।
राहुल गांधी की एक कथित टिप्पणी को लेकर रायबरेली की अदालत में परिवाद दायर किया गया है। भाजपा नेता शकील अहमद खान ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है।
मामला 20 मई को रायबरेली के ग्राम लोधवारी में आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभा से जुड़ा है। आरोप है कि सभा के दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आरएसएस के लोग घर आएं तो उनसे कहना कि उनका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा “गद्दार” है। इस बयान के बाद से राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
भाजपा नेता शकील अहमद खान ने पंचम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जेएम की अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए थाना डीह, सदर कोतवाली पुलिस और पुलिस अधीक्षक को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है।
मिल एरिया स्थित प्रगतिपुरम कॉलोनी के निवासी शकील अहमद ने अपने परिवाद में कहा कि राहुल गांधी ने प्रतिशोध की भावना से सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ टिप्पणी की। उनका कहना है कि इस बयान से उन्हें व्यक्तिगत रूप से गहरा आघात पहुंचा है और भाजपा कार्यकर्ताओं की मानहानि हुई है।
परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस तरह के बयान से समाज में तनाव पैदा हो सकता है और राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। वादी ने अदालत से मांग की है कि राहुल गांधी को मामले में तलब किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक बयानबाजी जारी है। भाजपा कार्यकर्ता रायबरेली समेत कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अब मामला अदालत पहुंचने के बाद इस पर कानूनी बहस भी तेज होने की संभावना है।