रायगढ़

दोस्त-दोस्त ना रहा… सड़क दुर्घटना में घायल साथी को छोड़कर भागे, पुलिस ने 2 युवक को किया गिरफ्तार

Raigarh News: चक्रधरनगर पुलिस ने दो लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार सड़क दुर्घटना में घायल साथी को अस्पताल पहुंचाने की बजाय, उसे छोड़कर दोनों युवक भाग निकले थे।

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Nov 27, 2024

CG News: रायगढ़ जिले में सड़क दुर्घटना में घायल साथी को अस्पताल पहुंचाने की बजाय, भागने वाले दो युवकों पर चक्रधरनगर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुधीर सा पिता श्रीचरण सा उम्र 26 वर्ष निवासी बेलरिया थाना चकधरनगर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में अस्पताल मेमो पर मर्ग जांच की। शव निरीक्षण में मृतक के सिर व अन्य भागों में चोट आना पाया गया है। मृतक के मृत्यु संबंध में पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर मृतक के वारिसान और गवाहों के कथन लिए गए।

जानें पूरा मामला

कथन में पाया गया कि 13 अक्टूबर 2024 की शाम सुधीर सा (मृतक), अजय निषाद और अलेख साय एक बाइक कमांक सीजी 13 एएस 5615 से ग्राम महापल्ली दुर्गा देखने जा रहे थे। बाइक को अलेख साव चला रहा था। बीच में अजय निषाद और पीछे सुधीर सा बैठा हुआ था। ग्राम महापल्ली बेरियर के पास मुख्य मार्ग में बाइक सहित तीनों गिर गए।

इससे सुधीर सा के सिर एवं शरीर में अंदरूनी चोंट आया जो घटना स्थल पर ही बेहोशी हालत में था, जिसे तत्कालिक ईलाज की आवश्यकता थी। घटना स्थल से लगभग 2 किमी की दूरी पर ही ग्राम लोईंग स्वास्थय केन्द्र है। घटना स्थल से लगभग 8 किमी की दूरी पर आलेख का गांव बेलरिया स्थित है। उसके दोनों दोस्त अजय निषाद और अलेख साय ने सुधीर को अस्पताल न ले जाकर अपने दोस्त को बुलाये और ग्राम बेलरिया के बाहर एक बाडी में घायल सुधीर को छोड़े और सुधीर के परिजन को बिना सूचना दिए अपने-अपने घर चले गए।

ग्रामवासी के माध्यम से काफी समय बाद सुधीर के घरवालों को एक्सीडेंट की जानकारी मिली और सुधीर को अस्पताल लेकर गए। जहां ईलाज दौरान सुधीर सा का 15 नवंबर को मृत्यु हो गया है। मृतक के दोस्त अजय निषाद एवं अलेख साव बिना सुधीर के परिजन को बिना सूचना दिए गांव के बाहर बाडी में छोडकर भाग गए। ऐसे में पुलिस ने दोनों के विरुद्ध धारा 105, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया।

बनें गुड सेमेरिटन

एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने कहा कि घायल व्यक्ति की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। "गुड सेमेरिटन" कानून के तहत सहायता करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आम जनता से अपील की कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की तुरंत मदद करें और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में देरी न करें।

Published on:
27 Nov 2024 02:12 pm
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