रायगढ़

बरमकेला में रोशन अग्रवाल का क्रशर किया गया सील

सील करते हुए 15 दिनों के भीतर दस्तावेज की पेश करने नोटिस
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Jul 19, 2018
सील करते हुए 15 दिनों के भीतर दस्तावेज की पेश करने नोटिस
सील करते हुए 15 दिनों के भीतर दस्तावेज की पेश करने नोटिस

रायगढ़. बिना लीज के क्रशर का संचालन करने वाले के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। क्रशर को सील करते हुए 15 दिनों के भीतर दस्तावेज की पेश करने नोटिस दिया है। बरमकेला के सोनबेला (घोघरा) में स्थित क्रशर का संचालन बिना लीज के नियम कानून को ताक पर रखकर करने की शिकायत पिछले लंबे समय से मिलती रही है।


उक्त शिकायत की जांच करने के लिए कलक्टर व खनिज विभाग के उप संचालक एसएस नाग ने खनिज अधिकारी को दिया। जिस पर खनिज अधिकारी एमडी जोशी, सहायक खनिज अधिकारी अनिल साहू, खनिज निरीक्षक बीएल बंजारे और सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा की टीम ने बुधवार को दोपहर में उक्त क्रशर में दबिश दी।

क्रशर के अंदर करीब 200 ट्रैक्टर ट्राली साधारण पत्थर का भंडारण किया गया था। खनिज विभाग ने अपने रिकार्ड में जब लीज की जांच की तो पता चला कि पिछले दो से तीन साल पूर्व ही लीज समाप्त हो चुकी है और इसका रिन्युवल नहीं कराया गया है।

क्रशर संचालक रोशन अग्रवाल भवनी, पटना कालाहंडी निवासी ने रिन्युवल कराए बगैर ही इसका संचालन लगातार जारी रखा है। इसको लेकर टीम ने क्रशर में भंडारण किए करीब 200 ट्रैक्टर ट्राली साधारण पत्थर को जब्त करते हुए सील कर दिया।


मांगी रायल्टी पर्ची
क्रशर में इतनी भारी मात्रा में भंडारण किए गए साधारण पत्थर को लेकर खनिज विभाग की टीम ने रायल्टी पर्ची की मांग की है। खनिज विभाग के अधिकारियों को संदेह है कि बिना लीज के संचालित उक्त क्रशर में भंडारित किए गए खनिज कहीं अवैध खनिज न हो। इसको लेकर रायल्टी पर्ची की मांग मौके पर की गई, लेकिन मौके पर पर्ची नहीं मिली।


-शिकायत पर उच्च अधिकारियों के निर्देश में बरमकेला के सोनबेला गांव स्थित उक्त क्रशर की जांच की गई। लीज का रिन्युवल कराए बगैर ही संचालन करते पाए जाने पर खनिज को जब्त कर क्रशर सील कर दिया गया है।
-एमडी जोशी, सहायक खनिज अधिकारी

Published on:
19 Jul 2018 01:44 pm