रायपुर

हे राम! नाबालिग से उतरवा रहे थे गणेश की झांकी में लगा जनरेटर, दबकर हुई दर्दनाक मौत

Accident in Raipur Ganesh Jhanki: गणेशोत्सव का खुशियों भरा माहौल उस वक्त दुख में बदल गया जब झांकी से उतारे जा रहे जनरेटर में एक बच्चा बुरी तरह दब गया।

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Oct 03, 2023
13 साल का था केतन

रायपुर खरोरा। Accident in Raipur Ganesh Jhanki: गणेशोत्सव का खुशियों भरा माहौल उस वक्त दुख में बदल गया जब झांकी से उतारे जा रहे जनरेटर में एक बच्चा बुरी तरह दब गया। आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। यहां उसने दम तोड़ दिया। वह महज 13 साल का था। घटना ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया है। परिजनों की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे।

मिली जानकारी के मुताबिक, खरोरा में शुक्रवार को गणेश विसर्जन पर झांकी निकाली गई थी। शनिवार सुबह 8.37 बजे बलौदाबाजार रोड स्थित एक किराया भंडार में झांकी में इस्तेमाल किए गए डंपर से जनरेटर उतारा जा रहा था। इस काम में 13 साल के केतन बघेल को भी लगाया गया था। इसी दौरान जनरेटर फिसलकर केतन पर गिर गया। वह लहू-लुहान होकर तड़पने लगा। फिर बेसुध हो गया। बच्चे की हालत देखकर यहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। उसे नगर के एक प्राइवेट इस्तेमाल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। एक दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद रविवार को उसने दम तोड़ दिया। घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। परिजनों ने गृहग्राम बूढ़गहन में उसकी अंत्येष्टि की।

जिम्मेदार नहीं जो घटना पर दे जवाब

Accident in Raipur Ganesh Jhanki: 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है। इसके बावजूद किराया भंडार वालों ने न केवल बच्चे से काम करवाया। बल्कि, इतना भारी काम दे दिया कि उसकी मौत हो गई। अभी यहां एक जिम्मेदार नहीं है जो इसका जवाब दे सके कि बच्चे से काम कौन करवा रहा था? मॉनीटरिंग होती तो ये घटना कभी नहीं होती।

घटना का वीडियो तेजी से वायरल

घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें नजर आ रहा है कि कैसे नाबालिग से भारी-भरकम जनरेटर उतार रहा है। वहीं गाड़ी के ऊपर एक दूसरा (Raipur News) व्यक्ति दिख रहा है। हादसे के बाद तत्काल कोई मददगार भी नहीं मिला। लोगों को बुलाते 5-7 मिनट लग गए। तब तक बच्चा जनरेटर के नीचे दबा तड़पता रहा।

जानिए... क्या कहता है बाल श्रम कानून

Accident in Raipur Ganesh Jhanki: बाल श्रम अधिनियम 1986 के मुताबिक, 14 साल से कम उम के बच्चों को व्यवसायिक उद्देश्य से काम पर लगाना गैर कानूनी है। ऐसे व्यक्ति के लिए दो साल की सजा या अधिकतम 50 हजार जुर्माने का प्रावधान है।

Published on:
03 Oct 2023 06:30 pm
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