
CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र आश्रित उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके तहत बकाया बिजली बिल के निपटारे के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार मूल राशि और अधिभार में छूट दी जाएगी। योजना की अवधि बढ़ने से पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने और लंबित प्रकरणों का समाधान कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
कार्यालयीन आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि पहले 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। अब संशोधित आदेश जारी कर योजना की अवधि को पुनरीक्षित करते हुए 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है। इससे पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल का समाधान करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की जानी है। इससे लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को अपने लंबित बिलों का निपटारा करने में सुविधा मिल सकती है।
मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का लाभ विशेष रूप से बिजली वितरण कंपनी के घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के आश्रित उपभोक्ताओं को मिलेगा। योजना की अवधि बढ़ने से ऐसे उपभोक्ताओं को बकाया राशि के समाधान के लिए अधिक समय उपलब्ध होगा।
योजना की अवधि बढ़ाए जाने से बिजली बिल से जुड़े लंबित प्रकरणों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही पात्र उपभोक्ताओं को बकाया राशि और अधिभार में निर्धारित छूट का लाभ मिलने से आर्थिक राहत मिल सकती है। अब पात्र उपभोक्ता 31 दिसंबर तक योजना का लाभ उठा सकेंगे।