रायपुर

CG News: मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट पर 20 हजार जुर्माना

CG News: नियमानुसार कोई भी डॉक्टर बिना पंजीयन कराए प्रदेश में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन कराए बिना क्लीनिक का संचालन भी नहीं किया जा सकता।

less than 1 minute read
May 27, 2025
सीजीएमसी की अनुशंसा पर कलेक्टर ने की कार्रवाई (Photo- AI)

CG News: राजधानी में कई फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ही एस के पास प्रैक्टिस करने वाले डॉ. मो. वसी खान पर कलेक्टर ने 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल (सीजीएमसी) में पंजीयन नहीं कराया है। यही नहीं नर्सिंग होम एक्ट के तहत क्लीनिकल का भी पंजीयन नहीं है। दोनों को आधार बनाते हुए कलेक्टर ने प्रैक्टिस करने पर जुर्माना लगाया है। कार्रवाई की अनुशंसा सीजएमसी ने की थी।

CG News: कार्डियोलॉजी का प्रैक्टिस नहीं कर सकता…

नियमानुसार कोई भी डॉक्टर बिना पंजीयन कराए प्रदेश में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन कराए बिना क्लीनिक का संचालन भी नहीं किया जा सकता। डॉ. वसी के पास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लीनिकल कार्डियोलॉजी की मार्कशीट है। यह डिप्लोमा मान्य नहीं है और इसके आधार पर वह कार्डियोलॉजी का प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सीजीएमसी में इस आधार पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता।

हार्ट रोग विशेषज्ञ का बोर्ड लगाकर कर रहा था प्रैक्टिस

CG News: डॉ. वसी एस के पास लक्ष्मी मेडिकल हॉल के दूसरे लोर पर हार्ट रोग विशेषज्ञ का बोर्ड लगाकर प्रैक्टिस कर रहा था। सीजीएमएससी ने कार्रवाई के लिए 3 अप्रैल को पत्र लिखा था। करीब दो माह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में किस तरह देरी होती है, इस मामले से समझा जा सकता है। पहले राजधानी के एक बड़े निजी अस्पताल में डॉ. वसी के नौकरी करने की भी खबर है।

Updated on:
27 May 2025 10:59 am
Published on:
27 May 2025 10:58 am
Also Read
View All

अगली खबर