CG News: विकास विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष के लिए महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, एल्डरमैन निधि के अंतर्गत स्वीकृत राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना है।
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष के लिए महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, एल्डरमैन निधि के अंतर्गत स्वीकृत राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना है।
जारी पत्र में विभाग ने कहा है कि कई निकायों में पूर्व सत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान स्वीकृत निधि राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका है। ऐसे में शेष बची निधि राशि की जानकारी गूगल ङ्क्षलक के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही बिना शासन की स्वीकृति के शेष राशि का उपयोग न किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए राशि जारी नहीं होने का दुखड़ा महापौर, अध्यक्ष, पार्षद आए दिन रोते रहते हैं। वहीं जब शासन द्वारा राशि जारी करते हैं, तो विकास कार्य कराने में रुचि नहीं लेते। जनप्रतिनिधि खुद अपनी विकास निधि का उपयोग नहीं करा पा रहे और शासन पर विकास कार्यों के लिए राशि जारी नहीं करने का आरोप लगाते रहते हैं।
बता दें कि तीन साल पहले कांग्रेस सरकार ने महापौर-अध्यक्ष और पार्षदों की विकास निधि को बढ़ाया था। इसमें तीन लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों के महापौर की विकास निधि डेढ़ करोड़ रुपए से बढ़ाकर सवा दो करोड़ रुपए कर दी गई थी। तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों के महापौर की विकास निधि भी एक करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए की गई थी। इसी तरह 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में अध्यक्ष निधि की राशि 75 लाख रूपए कर दी गई है।
वहीं 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका में अध्यक्ष निधि की 37 लाख 50 हजार रुपए की गई है। 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाली नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की राशि 22 लाख 50 हजार रुपए और 10 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि 15 लाख रुपए की गई है। इसी तरह नगर निगमों में पार्षद निधि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी है। नगर निगम में एल्डरमैन विकास निधि की राशि को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख 50 हजार रुपए कर दिया गया है।