कवर्धा की नगर पंचायत पांडातराई के अध्यक्ष फिरोज खान पर मुकदमा दर्ज हुआ है । जिस जमीन पर निजी स्कूल भवन होने का दस्तावेज पेश किया गया वह कृषि भूमि है। वहां गन्ना फसल ली जाती है। वहीं जहां पर स्कूल संचालित हो रही है वह कोटवारी जमीन है, जिस पर अवैध कब्जा कर स्कूल भवन बना। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंडरिया ने पांडातराई पुलिस को एफ आईआर दर्ज कर जांच करने आदेश दिया।
कवर्धा जिले की पांडातराई नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान पर एफआईआर हो चुकी है। मुख्य रूप से प्रकरण कोटवार को मिली सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निजी भवन निर्माण और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर निजी स्कूल संचालित किए जाने को लेकर रहा, जिसमें सत्ता पक्ष के पांडातराई नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान पर भी एफआईआर हो चुकी है। पांडातराई के पूर्व सरपंच शिव गुप्ता और त्रिलोचन सिंह ने सितंबर 2022 में परिवाद दायर किया था। इसमें बताया गया कि पांडातराई में कोटवार को मिली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अजान शिक्षा समिति द्वारा प्राइवेट स्कूल बनाया है जबकि स्कूल संचालन की मान्यता के लिए अन्य जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत कर शासन से धोखाधड़ी किया गया।
एक और भी मामला पुलिस के पास पेंडिंग
फिरोज खान सत्ता पक्ष से नगर पंचायत पांडातराई के अध्यक्ष हैं। इसके चलते काफी राजनीति भी हुई लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया। नगर पंचायत अध्यक्ष पर एक ही मामला नहीं है। एक और मामले में 40 हजार रुपए लेने की भी शिकायत पुलिस अधीक्षक से हो चुकी है।
शिक्षा समिति के पदाधिकारी मामले में अंजान
शिक्षा समिति के अध्यक्ष कैयस्सर फ ारूख खान पिता हलीम खां(50), नूरी खान पति फिरोज खां उपाध्यक्ष, फि रोज खान पिता हमीम खान (45) सचिव , वजीर खान पिता हलीम खान(35) कोषाध्यक्ष, विनोद गुप्ता पिता बलदाऊ गुप्ता(35) सदस्य, युनुस खान पिता मोहम्मद खान(35) सदस्य, भीषन गुप्ता पिता रतनलाल गुप्ता(35) सदस्य, भीषणचंद तिवारी पिता बलीराम तिवारी (50) सदस्य और राधेलाल कोसले पिता धनाराम कोसले (35) सदस्य के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया।