
CG Railway Passengers: रेलवे ने हाईकोर्ट में मंगलवार को बताया कि 1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर, लोकल, मेमू ट्रेन स्पेशल नहीं रहेंगी। ये सभी ट्रेन नॉर्मल नंबर बिना जीरो के चलेंगी। बिलासपुर डिवीजन के डीआरएम ने कोर्ट में प्रस्तुत अपने शपथपत्र में जानकारी दी कि पैसेंजर मेमू आदि ट्रेनों में कोई स्पेशल चार्ज नहीं वसूला जाएगा।
CG Railway Passengers: हाईकोर्ट ने पिछले 9 महीने से बंद रायपुर गेवरा रोड रायपुर मेमू को फिर से चलाने के लिए प्रक्रिया के निर्देश दिए। डीआरएम ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत शपथ पत्र में बताया कि पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनों को जिन्हें 1 जुलाई 2024 से सामान्य ट्रेन के रूप में चलना था, टाइम टेबल न छाप पाने के कारण अब एक जनवरी 2025 से सामान्य ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा।
तब तक भले ही मेमू लोकल आदि स्पेशल ट्रेन के रूप में चलें, लेकिन उनमें स्पेशल ट्रेन का चार्ज नहीं वसूला जाएगा। बता दें कि कोरोना काल से उक्त ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाया जा रहा था।
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कोविड के बाद से रेलों के अव्यवस्थित संचालन और पैसेंजर गाड़ियों के बदले स्पेशल गाड़ियां चलाने तथा लेट लतीफी आदि को मुद्दा बनाया गया था।
20 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने यह जानकारी दी थी कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को नॉर्मल ट्रेन के रूप में चलाने का आदेश हो चुका है। (CG Railway Passengers) इस पर याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया था कि अभी भी पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनें स्पेशल के रूप में सामने जीरो लगा कर चल रही हैं।
डिवीजन बेंच ने बिलासपुर डीआरएम को इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जिस पर 1 जनवरी 2025 से स्पेशल ट्रेनों को सामान्य रूप से चलाने की जानकारी दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि टाइम टेबल छपने से इसका कोई संबंध नहीं है। यह ट्रेनें सामान्य ट्रेनों के रूप में अभी भी चलाई जा सकती है।
इस पर हाईकोर्ट ने 1 जनवरी को ज्यादा लंबा समय न मानते हुए कहा कि 1 जनवरी से अगर आप इसे सामान्य कर रहे हैं तो हम आज के आदेश में इसे पूरा अंकित कर देते हैं। (CG Railway Passengers) रेलवे अब 1 जनवरी से पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनों को रेगुलर ट्रेन के रूप में चलाने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने अपने आदेश में रेलवे के इस कथन को भी ले लिया है कि इन ट्रेनों में अब स्पेशल किराया या सरचार्ज नहीं लग रहा है।
CG Railway Passengers: सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को इस बात की जानकारी दी गई कि रेलवे द्वारा रायपुर गेवरा रोड रायपुर के मध्य चलने वाली 08745 और 08746 मेमू लोकल को गत 9 महीने से रद्द कर दिया गया है। इस पर भी हाईकोर्ट ने रेलवे को निर्देश लेकर परिचालन की बात कही।