रायपुर

CG Rape Case: नाबालिग से दुष्कर्म कर किया वीडियो वायरल, आरोपी को 8000 रुपए के अर्थदंड सहित 20 साल की मिली सजा

CG Rape Case: रायपुर में किशोरी से जबरदस्ती दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाने के बाद वायरल करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद और 8000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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Dec 21, 2024

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर में किशोरी से जबरदस्ती दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाने के बाद वायरल करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद और 8000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित किशोरी के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने की अनुशंसा की गई है।

CG Rape Case: दुष्कर्म कर वीडियो वायरल

CG Rape Case: विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि गुढ़ियारी स्थित एक निर्माणाधीन मकान में राहुल बघेल (28 साल) सुपरवाइजर का काम करता था। इसी दौरान 16 वर्षीय बालिका से परिचय होने पर उसे 19 जून 2020 को अपने दोस्त के घर ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वहीं, अपने मोबाइल से किशोरी का अश्लील वीडियो बनाया।

इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। परेशान होकर युवक का मोबाइल नंबर ब्लाक करने पर किशोरी के पिता के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेज दिया। इसकी शिकायत परिजनों ने गुढ़ियारी थाना में कराई। जहां आरोपी युवक को गिरफ्तार कर प्रकरण की जांच करने बाद 10 अप्रैल 2024 को कोर्ट में केस डायरी पेश की।

रेकॉर्ड 7 महीने में सुनवाई

न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाहों के बयान करवाए गए। पुलिस ने शिकायत के बाद प्रकरण की जांच कर विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने पुलिस की केस डायरी पेश की। जहां न्यायाधीश ने पेश किए गए साक्ष्य और मामले की गंभीरता को देखते हुए रेकॉर्ड 7 महीने में प्रकरण की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।

Updated on:
21 Dec 2024 10:48 am
Published on:
21 Dec 2024 10:46 am
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