रायपुर

CG Rice Miller: कस्टम मिलिंग का चावल नहीं दे रहे हैं मिलर, 24 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा अटका… होगी सख्त कार्रवाई

CG Rice Scam: रायपुर शहर में अगले महीने से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन राइस मिलरों ने पिछले साल के ही कस्टम मिलिंग हजारों क्विंटल चावल अब तक जमा नहीं किया है।

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Oct 21, 2024

CG Rice Miller: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में अगले महीने से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन राइस मिलरों ने पिछले साल के ही कस्टम मिलिंग हजारों क्विंटल चावल अब तक जमा नहीं किया है। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी राइस मिलरों ने चावल जमा नहीं किया है। अब उन्हें 31 अक्टूबर तक बकाया चावल जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।

CG Rice Miller: इसके बाद भी चावल जमा नहीं करने पर इसकी भरपाई के लिए कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कस्टम मिलिंग का काम फिर शुरू हो जाएगा। ऐसे में सरकार राइस मिलरों से पिछले साल के बकाया चावल की वसूली नहीं कर पाएगी। हालांकि रायपुर के राइस मिलरों के लिए जिला प्रशासन की ओर से सख्त चेतावनी है।

CG Rice Miller: 24 हजार मीट्रिक टन चावल है बकाया

CG Rice Scam: रायपुर जिले के विभिन्न राइस मिलरों के पास कस्टम मिलिंग का 24 हजार मीट्रिक टन चावल बाकी है। इसे मिलरों ने अब तक जमा नहीं किया है। यह वर्ष 2023-24 का है। चावल जमा करने के लिए खाद्य विभाग की ओर से राइस मिलरों को पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी चावल जमा नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते पिछले दिनों कुछ राइस मिलरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उनके राइस मिल में छापा मारा गया था। चावल और धान जब्त किया गया था।

57 राइस मिलरों ने नहीं दिया चावल

रायपुर जिले के 57 राइस मिलर हैं, जिन्होंने कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं किया है। पिछले दिनों कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने राइस मिलरों की बैठक लेकर जल्द चावल जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कुछ लोगों ने चावल जमा करना शुरू किया था। फिर भी कई लोगों ने चावल जमा नहीं किया। इसके बाद प्रशासन ने 22 राइस मिलरों को फिर नोटिस जारी किया है। उन्हें 31 अक्टूबर तक बकाया चावल जमा करने कहा गया है।

होगी सख्त कार्रवाई

जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलरों के खिलाफ कस्टम मिलिंग नीति, छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश 2016, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा जिला विपणन अधिकारी के साथ निष्पादित कस्टम मिलिंग की कंडिका 11.3, 11.4 एवं 11.7 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा चावल जमा नहीं करने पर उसके एवज में उतनी राशि वसूला जाएगा।

Updated on:
21 Oct 2024 12:42 pm
Published on:
21 Oct 2024 12:41 pm
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