रायपुर

रायपुर में घर खरीदने से पहले रहें सावधान! नियम तोड़ने वालों पर CGRERA का बड़ा एक्शन, अब न बुकिंग होगी न बिक्री

Real Estate Penalty: छत्तीसगढ़ में CGRERA ने रेरा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक रियल एस्टेट परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही रेरा पंजीयन मिलने तक परियोजना की बुकिंग, बिक्री और प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी गई है।

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Jun 11, 2026
CGRERA
CGRERA: नियम तोड़ने वालों पर CGRERA का बड़ा एक्शन(photo-patrika)

CGRERA Action: छत्तीसगढ़ में (CGRERA) ने रियल एस्टेट नियमों का पालन नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने “गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स” परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में सामने आया कि परियोजना का रेरा पंजीयन कराए बिना ही उसका विज्ञापन और प्रचार किया जा रहा था। इसके बाद CGRERA ने परियोजना का रेरा पंजीयन होने तक किसी भी तरह की बुकिंग, बिक्री और मार्केटिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण ने लोगों से भी निवेश करने से पहले रेरा पंजीयन की जानकारी जांचने की अपील की है।

RERA Registration Violation: जांच में सामने आया नियमों का उल्लंघन

प्राधिकरण की जांच में पाया गया कि संबंधित परियोजना का रेरा पंजीयन कराए बिना ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्लॉट्स का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। परियोजना की कीमतों और अन्य जानकारियों को सार्वजनिक रूप से साझा कर संभावित ग्राहकों को आकर्षित किया जा रहा था, जो रेरा अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है।

क्यों जरुरी है रेरा पंजीयन?

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विज्ञापन, विपणन या विक्रय करने से पहले उसका रेरा में पंजीयन होना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य खरीदारों को सुरक्षित और पारदर्शी निवेश का अवसर देना है। बिना पंजीयन किसी भी परियोजना का प्रचार करना कानूनन प्रतिबंधित है।

खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर जोर

CGRERA का कहना है कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को संभावित जोखिमों से बचाने के लिए की गई है। बिना पंजीयन वाली परियोजनाओं में निवेश करने पर खरीदारों को भविष्य में कानूनी और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण लगातार निगरानी रख रहा है।

पंजीयन मिलने तक बिक्री पर पूरी रोक

प्राधिकरण ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक परियोजना को रेरा से वैध पंजीयन प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, बिक्री, मार्केटिंग या निवेश संबंधी गतिविधियां नहीं की जा सकतीं। आदेश का उल्लंघन होने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

निवेश से पहले जरूर करें यह जांच

CGRERA ने आम लोगों और संभावित गृह खरीदारों से अपील की है कि किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की जांच अवश्य करें। केवल पंजीकृत परियोजनाओं में निवेश करने से धोखाधड़ी और भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बचा जा सकता है।

रियल एस्टेट कंपनियों को स्पष्ट संदेश

इस कार्रवाई को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्राधिकरण का कहना है कि पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Updated on:
11 Jun 2026 04:39 pm
Published on:
11 Jun 2026 04:31 pm