
अब हर कहीं बैनर, पोस्टर व फ्लैक्स लगाने भारी जुर्माना (फोटो सोर्स- AI)
Raipur New Advertisement Policy: राजधानी रायपुर में अब कहीं भी मनमाने तरीके से विज्ञापन पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने पर भारी-भरकम जुर्माना लगेगा। रायपुर नगर निगम ने ऐसे विज्ञापनों पर सख्ती करते हुए नई विज्ञापन नीति लागू की है। निगम का कहना है कि अवैध विज्ञापन प्रचार सामग्रियों से हादसे का खतरा रहता है।
साथ ही यह शहर को बदसूरती में बदलने का दाग बन चुके हैं। इस पर रोक लगाने के लिए निगम ने सभी जोनों में जगह तय की है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भी अब 50 हजार से 1 लाख रुपए तक कर दिया है। साथ ही दीवारों, पोल, ब्रिज पर विज्ञापन चस्पा करने, लिखने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
दुकानों पर बिना अनुमति केवल (दुकान) का नाम एवं स्वामी/संचालक का नाम वाला बोर्ड लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रचार-प्रसार से संबंधित सामग्री अनाधिकृत विज्ञापन माना जाएगा।
निगम द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही पोस्टर एवं फ्लायर्स अनुमति लेकर लगाएं। अनाधिकृत विज्ञापनों को हटाया जाएगा। - डॉ. अंजलि शर्मा, उपायुक्त, राजस्व विभाग निगम
Updated on:
27 Jul 2026, 8:02 AM IST
Published on:
27 Jul 2026, 8:02 AM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.