रायपुर

नर्सिंग होम एक्ट में बड़ा बदलाव, 10 बेड के अस्पतालों को तत्काल मिलेंगे लाइसेंस

CG Nursing Home Act : ये बड़ा बदलाव पहली बार किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार छोटे अस्पतालों को तत्काल लाइसेंस देने से डॉक्टरों की परेशानी दूर होगी। ऐसे अस्पतालों में मरीजों का तत्काल इलाज होने लगेगा..

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Dec 20, 2023

Changed Nursing Home Act in cg : स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट में बड़ा बदलाव किया है। अब 10 बेड वाले नए अस्पतालों को तत्काल लाइसेंस जारी किए जाएंगे। वहीं 30 बेड वाले अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा। प्रदेश में 2010 व 2013 में नर्सिंग होम एक्ट बनाया गया था। इसमें ये बड़ा बदलाव पहली बार किया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार छोटे अस्पतालों को तत्काल लाइसेंस देने से डॉक्टरों की परेशानी दूर होगी। ऐसे अस्पतालों में मरीजों का तत्काल इलाज होने लगेगा। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के अनुसार तत्काल लाइसेंस जारी करने के पहले अस्पताल प्रबंधन को नर्सिंग होम एक्ट के मापदंडों का पूरा पालन करने संबंधी एफिडेविट देना होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अफसर अगले एक माह में उस अस्पताल के मापदंडों की जांच करेंगे।


30 बेड वाले अस्पतालों का किया जाएगा निरीक्षण
11 से 30 बेड वाले अस्पतालों को लाइसेंस जारी करने के लिए तीन माह के भीतर निरीक्षण करना होगा। 30 बेड वाले अस्पतालों को स्वत: लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर निरीक्षण कर जरूरी मापदंडों की जांच करेंगे। नर्सिंग होम एक्ट के तहत मेडिकल वेस्ट डिस्पोज से लेकर फायर सिस्टम की जांच की जाती है। नया गजट नोटिफिकेशन हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसे लागू भी कर दिया गया है।

Published on:
20 Dec 2023 12:37 pm
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