Chhattisgarh News: निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के अनुसार, दलों का रजिस्ट्रेशन निर्वाचन आयोग में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है।
Chhattisgarh News: चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाले छत्तीसगढ़ के 9 राजनीतिक दलों पर गाज गिरी है। निर्वाचन आयोग ने 9 राजनीतिक दलों का रजिट्रेशन रद्द कर दिया है। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने बताया कि यह कदम जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत उठाया गया है। आयोग के इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की संख्या अब तक 55 थीं, जो अब घटकर 46 हो गई है।
निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के अनुसार, दलों का रजिस्ट्रेशन निर्वाचन आयोग में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम में शर्त रहती है कि राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी नहीं उतारते और छह साल तक वो इसी परंपरा को बरकार रखते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। आयोग ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों में इस नियम के तहत एक्शन लिया गया है।
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