रायपुर

CG Election: महापौर और अध्यक्षों की खर्च की सीमा तय, आरक्षण के बाद कभी भी आचार संहिता

CG Election: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में महापौर- अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की।

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Dec 26, 2024
CG Election

CG Election: नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण के बाद कभी भी आचार संहिता लगा सकता है। गत मंगलवार को शासन ने आचार संहिता के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। साथ ही बुधवार को राज्य शासन ने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्षों के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा भी तय करने का आदेश भी जारी कर दिया गया।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में महापौर- अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की। राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई है।

ये है खर्च की सीमा तय

  • पांच लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिक निगम के लिए महापौर -अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए
  • तीन लाख से पांच लाख की आबादी वाले निगम के लिए 20 लाख रुपए
  • तीन लाख से कम आबादी वाली निगम के लिए 15 लाख रुपए

-50 हजार या उससे अधिक आबादी वाले नगर पालिका परिषद में महापौर- अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपए

  • पचास हजार से कम आबादी वाली नगरपालिका परिषद के लिए खर्च की सीमा 8 लाख रुपए
  • नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपए अधिकतम
Published on:
26 Dec 2024 07:45 am
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