CG Election: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में महापौर- अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की।
CG Election: नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण के बाद कभी भी आचार संहिता लगा सकता है। गत मंगलवार को शासन ने आचार संहिता के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। साथ ही बुधवार को राज्य शासन ने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्षों के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा भी तय करने का आदेश भी जारी कर दिया गया।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में महापौर- अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की। राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय की गई है।
-50 हजार या उससे अधिक आबादी वाले नगर पालिका परिषद में महापौर- अध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपए