रायपुर

कस्टम मिलिंग केस में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को झटका, 5 दिन की ED रिमांड के बाद जेल

Congress Leader Ramgopal Agrawal: छत्तीसगढ़ के 140 करोड़ रुपये के कथित कस्टम मिलिंग घोटाले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
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Oct 13, 2026
Custom Milling Scam
रामगोपाल अग्रवाल अब न्यायिक हिरासत में (Photo Source- Patrika File Photo)

Custom Milling Scam: छत्तीसगढ़ के कथित कस्टम मिलिंग घोटाले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पांच दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रामगोपाल अग्रवाल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

करीब 140 करोड़ रुपये के कथित कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े इस मामले में ईडी ने रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ के लिए पांच दिन की कस्टडी रिमांड हासिल की थी। रिमांड की अवधि पूरी होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी हुआ।

Chhattisgarh ED Case: पांच दिन तक ईडी ने की पूछताछ

ईडी इस मामले में कस्टम मिलिंग से जुड़ी कथित अनियमितताओं और पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है। जांच के सिलसिले में रामगोपाल अग्रवाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पांच दिन की कस्टोडियल रिमांड के दौरान एजेंसी ने उनसे मामले से जुड़े तथ्यों को लेकर पूछताछ की। रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया। कोर्ट के आदेश के बाद अब वह न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

क्या है छत्तीसगढ़ का कस्टम मिलिंग घोटाला?

यह मामला खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान कस्टम मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से जुड़ा है। उस समय प्रोत्साहन राशि को 40 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, कथित तौर पर इस व्यवस्था के तहत मिल मालिकों से दो किस्तों में 20-20 रुपये प्रति क्विंटल की राशि ली गई। आरोप है कि इस तरह जुटाई गई रकम का इस्तेमाल पार्टी फंड के लिए किया गया। इसी कथित लेनदेन और राशि के संग्रह को लेकर जांच आगे बढ़ी। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

Ramgopal Agrawal ED Case: 2024 में दाखिल हो चुका है आरोप-पत्र

ईडी इस मामले में वर्ष 2024 में ही अदालत में आरोप-पत्र दाखिल कर चुकी है। एजेंसी के अनुसार, उस समय रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ नहीं हो पाई थी। बाद में जांच के सिलसिले में ईडी ने रायपुर जेल में भी उनसे तीन दिनों तक पूछताछ की थी। इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी रिमांड पर लिया गया। अब पांच दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े इस मामले में ईडी की जांच और अदालत की कार्यवाही आगे भी महत्वपूर्ण रहेगी।

Updated on:
13 Oct 2026 05:10 pm
Published on:
13 Oct 2026 05:10 pm