CG Dhan Kharidi: धान खरीदी की निर्धारित तिथि समाप्त होने के कगार पर पहुंचने के बाद भी इस संबंध में आदेश जारी नहीं होने से ऐसे किसानों में आक्रोश व्याप्त था और वे लगातार शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे।
CG Dhan Kharidi: शासन द्वारा निर्धारित टोकनों में किसी कारणवश अपना धान नहीं बेच पाने वाले किसानों को अपना बचत धान बेचने एक और अतिरिक्त टोकन मिलेगा। शासन द्वारा नीतिगत निर्णय लेने अधिकृत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अन्बलगन पी ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। धान खरीदी की निर्धारित तिथि समाप्त होने के कगार पर पहुंचने के बाद भी इस संबंध में आदेश जारी नहीं होने से ऐसे किसानों में आक्रोश व्याप्त था और वे लगातार शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे।
अन्बलगन ने प्रदेश के सभी जिलाधीशों को जारी परिपत्र में टोकन एवं रकबा समर्पण संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न जिलों से आवेदन मिले हैं। इसके परिपेक्ष्य में बीते 25 जनवरी तक पंजीकृत किसानों से प्राप्त टोकन एवं रकबा समर्पण संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त आवेदन का समुचित परीक्षण कर धान क्रय करने हेतु खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी माड्यूल के जरिये एक अतिरिक्त टोकन जारी कर सकता है। इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण रकबा समर्पण होने पर रकबा को पुन: रिस्टोर कर पात्रतानुसार धान लिया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण टोकन जारी होने पर पात्रतानुसार धान विक्रय करने के लिए टोकन निरस्तीकरण, नया टोकन जारी करने की कार्यवाही करने का भी आदेश दिया गया है। लंबित आवेदनों के निराकरण हेतु विशेष ध्यान रखने संबंधित जिलाधीश के अनुमोदन बाद खाद्य नियंत्रक माड्यूल के माध्यम से यह सुविधा देने व एनआईसी द्वारा साफ्टवेयर में अविलंब आवश्यक प्रावधान किये जाने का भी आदेश परिपत्र में दिया गया है।