रायपुर

रायपुर में नई विज्ञापन नीति लागू, अब तय जगह पर ही लगेंगे पोस्टर-बैनर, नियम तोड़ने पर 1 लाख तक जुर्माना

Raipur Advertisement Rules: रायपुर में अब कहीं भी मनमाने तरीके से पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स या अन्य प्रचार सामग्री लगाना महंगा पड़ेगा। रायपुर नगर निगम ने नई विज्ञापन नीति लागू कर दी है, जिसके तहत केवल चिन्हित स्थानों पर अनुमति लेकर ही विज्ञापन लगाए जा सकेंगे।
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Jul 27, 2026
Raipur Municipal Corporation Advertisement Policy
अब हर कहीं बैनर, पोस्टर व फ्लैक्स लगाने भारी जुर्माना (फोटो सोर्स- AI)

Raipur New Advertisement Policy: राजधानी रायपुर में अब कहीं भी मनमाने तरीके से विज्ञापन पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने पर भारी-भरकम जुर्माना लगेगा। रायपुर नगर निगम ने ऐसे विज्ञापनों पर सख्ती करते हुए नई विज्ञापन नीति लागू की है। निगम का कहना है कि अवैध विज्ञापन प्रचार सामग्रियों से हादसे का खतरा रहता है।

साथ ही यह शहर को बदसूरती में बदलने का दाग बन चुके हैं। इस पर रोक लगाने के लिए निगम ने सभी जोनों में जगह तय की है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भी अब 50 हजार से 1 लाख रुपए तक कर दिया है। साथ ही दीवारों, पोल, ब्रिज पर विज्ञापन चस्पा करने, लिखने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

दुकानदारों को अल्टीमेटम

दुकानों पर बिना अनुमति केवल (दुकान) का नाम एवं स्वामी/संचालक का नाम वाला बोर्ड लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रचार-प्रसार से संबंधित सामग्री अनाधिकृत विज्ञापन माना जाएगा।

इस तरह सख्ती

  • दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अनाधिकृत विज्ञापनों पर 50 हजार जुर्माना, हटाने का शुल्क व विज्ञापन शुल्क की वसूली।
  • होर्डिंग एवं अन्य विज्ञापनों पर न्यूनतम 1 लाख तक का जुर्माना और जितने दिनों तक लगा रखा था उस अवधि का विज्ञापन शुल्क देना पड़ेगा।
  • बिना अनुमति होर्डिंग का प्रकार, आकार बदलने पर अतिरिक्त शुल्क एवं कार्रवाई की जाएगी।
  • बल्क विज्ञापन जैसे बधाई, नेताओं के जन्मदिन जैसे आयोजन पर 10 हजार प्रति आयोजन तथा हवाई विज्ञापन पर 2 लाख प्रति आयोजन का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर फ्लायर लगाने पर 5000 रुपए का जुर्माना नगर निगम वसूल करेगा।

यह स्थान तय किए गए

  • जोन- 1: दम्मानी पेट्रोल पंप के बाजू में बस स्टॉप के पास। सोनडोंगरी नाला के पास। गुढिय़ारी पड़ाव के पास। पैराडाइज होटल के पास
  • जोन-2: एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड
  • जोन-3: जोन-3 कार्यालय। एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड।
  • जोन-4: पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब, रायपुर
  • जोन-5: गोल चौक, डी.डी. नगर। रिंग रोड पर यशिका सेलून के सामने। चंगोराभाठा बाजार चौक मंच के ऊपर। लाखेनगर चौक
  • जोन-6: आई.एस.बी.टी. गेट क्रमांक-3 की दोनों ओर की बाउंड्री वॉल (कुल 500 मीटर)। ङ्क्षरग रोड दुर्गा मंदिर के पास वाचनालय भवन से गार्डन एवं 100 बिस्तर अस्पताल की बाउंड्री वॉल। भाठागांव पौनी पसारी बाजार मुख्य मार्ग की दीवार।
  • जोन-7: कबीर चौक फ्लाईओवर के नीचे की दीवार पर
  • जोन-8: पौनी पसारी सब्जी मंडी, रामकृष्ण परमहंस वार्ड-20, शिवाजी नगर।
  • जोन-9: मढिय़ा तालाब के पास।
  • जोन-10: गारमेंट फैक्ट्री (पाम बेलाजियो के सामने)। दलदल सिवनी पानी टंकी के पास। जोरा पानी टंकी परिसर। फुंडहर पानी टंकी परिसर। जोन कार्यालय, जोन क्रमांक-10 की बाउंड्री वॉल। आंगनबाड़ी, वार्ड क्रमांक-52 की बाउंड्री वॉल। अमलीडीह गौठान, वार्ड क्रमांक-52 की चिन्हांकित बाउंड्री वॉल।

निगम द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही पोस्टर एवं फ्लायर्स अनुमति लेकर लगाएं। अनाधिकृत विज्ञापनों को हटाया जाएगा। - डॉ. अंजलि शर्मा, उपायुक्त, राजस्व विभाग निगम

Updated on:
27 Jul 2026 08:02 am
Published on:
27 Jul 2026 08:02 am