रायपुर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी का 5 साल में प्रमोशन, सीधे क्लास वन अफसर बनेंगे, ये कैसा भर्ती नियम…

CG News: रायपुर प्रदेश में फूड एंड ड्रग विभाग का भर्ती नियम विवादों में आ गया है। दरअसल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को 5 साल में प्रमोशन करने का नियम बनाया गया है।

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Sep 25, 2025
खाद्य सुरक्षा अधिकारी का 5 साल में प्रमोशन(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में फूड एंड ड्रग विभाग का भर्ती नियम विवादों में आ गया है। दरअसल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को 5 साल में प्रमोशन करने का नियम बनाया गया है। इसमें प्रमोशन के बाद ग्रेड पे सीधे 2800 से 5400 पर पहुंच जाएगा। जानकारों के अनुसार, ऐसा कहीं नहीं होता। लेवल बाय लेवल प्रमोशन मिलता है। ग्रेड पे एकदम से दोगुना नहीं होता। यह नियम 2023 में बनाया गया था।

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CG News: ग्रेड पे 2800 से 5400 पहुंच जाएगा

भर्ती नियम को लेकर विवाद पहली बार हुआ है। दरअसल फूड एंड ड्रग विभाग का काम काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन विभाग की उदासीनता जगजाहिर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पहले फूड इंस्पेक्टर कहा था, लेकिन 2011 में फूड स्टैंडर्ड सेटी एक्ट आने के बाद उनका पदनाम बदल गया है।

जानकारों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्लास तीन के अंतर्गत आता है। 5 साल में प्रमोशन होने के बाद सीधे अधिकारी यानी क्लास वन की श्रेणी में आ जाएंगे। जबकि उनका ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर 3100, 3800 या 4200 रुपए करते हुए आगे बढ़ाना था। लेकिन सीेधे ग्रेड पे दोगुना करना सवालों के घेरे में है।

जानकारों के अनुसार ये गलत

प्रमोशन के बाद ये अभिहीत अधिकारी बन जाएंगे, जो पात्र ही नहीं है। इनके पास शैक्षणिक योग्यता तो है, लेकिन 5 साल में अभिहीत अधिकारी बनाना उचित नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर व अभिहीत अधिकारी का ग्रेड पे 5400 है। यानी फील्ड में काम करने वाले व जिले तथा राज्य अधिकारी का ग्रेड पे बराबर हो जाएगा।

यानी एक ही ग्रेड पर बड़े अधिकारी व छोटे अधिकारी काम करेंगे। कई जानकार भर्ती नियम बदलने पर भी सवाल उठा रहे हैं। 2015 में भर्ती नियम बना था, इसके बाद 2023 में इसे क्यों बदला गया, ये भी सवालों के घेरे में है।

खाद्य अधिकारी को बना दिया सहायक आयुक्त, ये भी गलत

इसी माह फूड एंड ड्रग विभाग के कंट्रोलर ने एक आदेश जारी कर राजनांदगांव के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नवा रायपुर में अटैच कर असिस्टेंट कमिश्नर का प्रभार दे दिया है। जानकारों के अनुसार, यह भी गलत है। यह आदेश 1 सितंबर को जारी हुआ है। अब अधिकारी अपने आपको असिस्टेंट कमिश्नर भी लिख रहा है और अधिकारियों पर धौंस जमा रहा है।

उक्त अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर भी बने रहेंगे। विभाग के ही कई अधिकारी इस पोस्टिंग को नियम विरुद्ध बता रहे हैं। कंट्रोलर फूड एंड ड्रग दीपक अग्रवाल ने कहा की भर्ती नियम पहले बनाया गया है, क्या डिटेल है, देखना पड़ेगा।

Updated on:
25 Sept 2025 12:22 pm
Published on:
25 Sept 2025 12:21 pm
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