CG Promotion Rules: छत्तीसगढ़ में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति से पहले चल-अचल संपत्ति की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
CG Promotion Rules: राज्य सरकार ने लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में बदलाव किया है। इसके बाद पदोन्नति को लेकर सरकार अब सख्ती करने जा रही है। दरअसल, अफसरों को हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होती है। इस मामले में कई अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन बहुत से अफसर इसकी जानकारी नहीं देते हैं। इससे सरकार भी संतुष्ट नहीं है।
यही वजह है कि अब सामान्य प्रशासन विभाग ने पदोन्नति नियमों में बदला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संशोधन में यह नियम जोड़ा गया है कि प्रशासकीय विभाग, विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष पदोन्नति के लिए विचाराधीन शासकीय सेवकों के विगत 5 वर्षों के अचल संपत्ति के वार्षिक विवरण प्राप्त या अप्राप्त होने की जानकारी प्रस्तुत करेगा।
CG Promotion Rules: ऐसे शासकीय सेवक, जिनसे 5 वर्षों की अचल संपत्ति के पूर्ण वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं हुए हों, के प्रकरण विचाराधीन रखे जाएंगे तथा 5 वर्षों के पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाने के पश्चात ही, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संबंधित शासकीय सेवक की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा।