
CG Liquor VAT Removed: वाणिज्यिक कर विभाग ने मदिरा से वैट खत्म कर दिया है। मदिरा पर 8.50 प्रतिशत लगने वाला वैट अब नहीं लगेगा। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मदिरा की बिक्री सरकारी सिस्टम से होती है, जिसे छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड नियंत्रित करता है।
ऐसे में सरकार द्वारा स्थापित कंपनी को राज्य बेवरेज कार्पोरेशन के द्वारा वैट टैक्स देना पड़ता था। एक सरकारी विभाग खुद की कंपनी को टैक्स अदा करता था। एक्साइज टैक्स अलग है। विभागीय कर संरचना को ठीक करने के लिए वैट टैक्स को खत्म किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक वैट खत्म करने से कीमतों में फर्क नहीं पड़ेगा।
CG Liquor VAT Removed: फिलहाल इस संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे पहले मदिरा पर 8.50 प्रतिशत टैक्स लगता था। इससे पहले राज्य सरकार ने विदेशी शराब पर 9.5 प्रतिशत के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को खत्म कर दिया था। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी है।