GST 2.0: जीएसटी 2.0 सोमवार से लागू, अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब—5% और 18%। मध्यम वर्गीय परिवार को हर साल करीब 11 हजार रुपए की बचत, रसोई से लेकर जरूरी सामान तक कीमतों में कमी।
GST 2.0: जीएसटी 2.0 सोमवार से लागू हो जाएगा। इससे न सिर्फ व्यापार को फायदा होगा, बल्कि आम आदमी के परिवार में भी आर्थिक सुधार होने की उम्मीदें हैं। इस राहत का असर रसोई से लेकर हर जरूरी सामान में दिखेगा। छोटे-बड़े सामान की कीमतें घटेंगी।
अभी तक जीएसटी 1.0 में चार अलग-अलग तरह के टैक्स स्लैब थे जो घटकर अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब में सीमित हो जाएगा। राज्य के अलग-अलग जिलों में लोगों को इस राहत का सीधा फायदा पहुंचेगा। अब 5, 12, 18, 28 नहीं बल्कि 5 और 18 प्रतिशत टैक्स होगा।
चेतन तारवानी, सीए व कन्सलटेंट: जीएसटी दरों में यह बदलाव न सिर्फ ढांचे को सरल बनाने की दिशा में हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। विलासिता की कुछ वस्तुओं में टैक्स बढ़ेगा। जीएसटी 2.0 में व्यापारियों को अधिसूचना के मुताबिक बिक्री करनी होगी।
GST 2.0: महेश शर्मा, संरक्षक, जीएसटी बार एसोसिएशन: कर की दरें कम होगी। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। किसानों को भी इसका लाभ होगा, जिसमें ट्रैक्टरों के साथ उपकरण और अन्य सामग्री शामिल हैं। इससे राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
विवेक सारस्वत, जीएसटी एडवोकेट: जीएसटी 2.0 के नोटिफिकेशन के बाद आम आदमी पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। सामान्य उपयोग की वस्तुओं के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों को राहत मिलेगी।
जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक यदि किसी उत्पाद की कीमत 12 प्रतिशत जीएसटी के बाद 120 रुपये हो तो अब वह सामान 112 रुपये पर बिकेगा। निर्माताओं को सुविधा दी गई है कि वे अपना पुराना पैडिंग मटेरियल 31 दिसंबर तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
GST 2.0: देश के कुल सीमेंट उत्पादन में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक है। राज्य में आठ बड़ी कंपनियां हैं। सीमेंट की दरें 28 से घटाकर 18 प्रतिशत की गई है। राज्य से 70 प्रतिशत सीमेंट बाहरी राज्यों में निर्यात किया जाता है।