रायपुर

SIR के लिए मतदाताओं को नई फोटो देना अनिवार्य नहीं, आयोग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश…

CG News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मतदाताओं के बीच फैली भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए राज्य कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बड़ा निर्देश जारी किया है।

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Nov 25, 2025
एसआईआर में ओटीपी साझा न करें (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाताओं को नवीन फोटो देने की आवश्यकता नहीं है। इसका आदेश छत्तीसगढ़ कार्यालय मुख्या निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी किया गया है।

CG News: धुंधली या अस्पष्ट फोटो होने पर ही दे सकेंगे नई तस्वीर

जारी आदेश में कहा गया है कि बूथ लेवल अधिकारी (BLO) द्वारा घर-घर बांटे जा रहे गणना फॉर्म में यदि कोई मतदाता अपनी फोटो से संतुष्ट नहीं है, उसकी फोटो पुरानी, धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देती है, तभी वह अपनी नवीन फोटो बीएलओ को दे सकता है।

बीएलओ के पास भी सुविधा होगी कि वह डायरेक्ट बीएलओ ऐप के माध्यम से मतदाता की फोटो वहीं पर क्लिक कर अपलोड कर सके। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया केवल आवश्यकता होने पर ही लागू होगी, अन्य सभी मतदाताओं को नई फोटो देने की जरूरत नहीं है।

फैली भ्रांतियों को दूर करने के निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने माना है कि नई फोटो को लेकर प्रदेश के कई जिलों में भ्रम फैल गया है, जिसके चलते मतदाता अनावश्यक रूप से फोटो अपडेट कराने की तैयारी कर रहे हैं।

राजनीतिक दलों के साथ बैठक अनिवार्य

निर्देश में कहा गया है कि जिला निर्वाचन कार्यालय स्तर पर सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर यह स्पष्ट किया जाए कि नवीन फोटो केवल विकल्प है, बाध्यता नहीं। आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद दल अपने-अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को सही स्थिति समझा सकेंगे, जिससे पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता बनी रहेगी।

Updated on:
25 Nov 2025 08:52 am
Published on:
25 Nov 2025 08:51 am
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