
रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh News: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। मंडल ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी का समय-समय पर सत्यापन करने और किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उसे तत्काल संशोधित कराने की अपील की है। मंडल का कहना है कि श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी सही और अद्यतन होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर श्रमिकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
मंडल के अनुसार कई बार पंजीयन के दौरान या बाद में जानकारी में बदलाव होने के कारण श्रमिक कार्ड में नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या पते जैसी जानकारियों में त्रुटियां रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए सभी पंजीकृत श्रमिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज सभी विवरणों का मिलान कर लें और यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई दे तो उसका समय रहते संशोधन करा लें।
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने स्पष्ट किया है कि श्रमिक कार्ड में दर्ज नाम (हिंदी एवं अंग्रेजी), जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर तथा पूर्ण पते से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि का संशोधन कराया जा सकता है। सही जानकारी दर्ज होने से भविष्य में किसी भी योजना के लिए आवेदन करने या उसका लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी।
मंडल ने श्रमिक कार्ड में संशोधन के लिए 20 रुपए (Labour Card Correction Fee) का निर्धारित सेवा शुल्क तय किया है। निर्धारित शुल्क जमा कर श्रमिक अपने कार्ड में आवश्यक सुधार करा सकते हैं। मंडल ने स्पष्ट किया है कि संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।
श्रमिक कार्ड में संशोधन कराने के लिए श्रमिकों को आधार कार्ड की मूल प्रति के साथ सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ निर्धारित आवेदन भी जमा करना होगा। दस्तावेजों के (Chhattisgarh News) सत्यापन के बाद संबंधित जानकारी में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी की समय-समय पर जांच करते रहें। यदि नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर या पते से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे तत्काल संशोधित करा लें। इससे भविष्य में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और श्रमिक बिना किसी बाधा के योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।