रायपुर

शराब घोटाला… चैतन्य 6 अक्टूबर, दीपेन्द्र 29 सितंबर तक रिमांड पर, नेताओं पर EOW की सख्ती…

CG Liquor Scam: रायपुर में ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले में जेल भेजे गए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य और कारोबारी अनवर ढेबर के करीबी दीपेन्द्र चावड़ा को गिरफ्तार किया।
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Sep 25, 2025
आबकारी आयुक्त के संरक्षण में 3200 करोड़ का घोटाला(photo-patrika)
आबकारी आयुक्त के संरक्षण में 3200 करोड़ का घोटाला(photo-patrika)

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले में जेल भेजे गए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य और कारोबारी अनवर ढेबर के करीबी दीपेन्द्र चावड़ा को गिरफ्तार किया। दोनों को प्रोटेक्शन वारंट पर विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश करने पर चैतन्य को 6 अक्टूबर और दीपेन्द्र को 29 सितंबर तक रिमांड पर लिया गया है।

CG Liquor Scam: शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू का शिकंजा

ईओडब्ल्यू की ओर से पेश किए गए रिमांड आवेदन में बताया गया है कि शराब घोटाले की जांच के दौरान मिले दस्तावेज, वाट्सऐप चैट और अवैध वसूली की मिलने वाली रकम के संबंध में पूछताछ करनी है। वहीं पप्पू बंसल द्वारा दिए गए बयान और इस प्रकरण में गिरफ्तार किए आरोपी एवं गवाहों के सामने बिठाकर बयान लेने की जरूरत बताई।

बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस घोटाले में पप्पू बंसल को आरोपी बनाया गया है। उसके खिलाफ वारंट जारी होने के बाद भी खुलेआम घूम रहा है। इसके बाद भी ईडी और ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाना आश्चर्यजनक है। शराब घोटाले के आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने पर विरोध जताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि जांच के दौरान मिले इनपुट की वास्तविकता के संबंध में पूछताछ करनी है।

सुनवाई 1 घंटे स्थगित रही

प्रोटेक्शन वारंट पर दोपहर करीब 3 बजे पेश किए जाने पर हाईकोर्ट में चल रहे जमानत आवेदन पर चल रही सुनवाई को देखते हुए रायपुर जिला कोर्ट में सुनवाई को1 घंटे के लिए रोक दिया गया था। हाईकोर्ट में जमानत निरस्त होने के बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत में दोनों पक्षों द्वारा तर्क सुनने के बाद रिमांड आवेदन स्वीकृत किया गया।

हाईकोर्ट से चैतन्य को झटका, याचिका खारिज

बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। चैतन्य द्वारा एसीबी की गिरफ्तारी से बचने लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है। उधर ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर और कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब चैतन्य की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है। चैतन्य बघेल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की संभावित गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इससे पहले भी उनकी याचिका खारिज हो चुकी थी, तब कोर्ट ने उन्हें छूट देते हुए पहले एसीबी कोर्ट जाने कहा था।

Updated on:
25 Sept 2025 10:36 am
Published on:
25 Sept 2025 10:36 am