रायपुर

LPG Cylinder Subsidy: 30 सितंबर तक नहीं कराया बायोमेट्रिक तो अटक सकती है सब्सिडी, जानें पूरी प्रक्रिया

LPG Cylinder Subsidy: 30 सितंबर तक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो सब्सिडी अटक सकती है। जानें अंगूठे या फेस ऑथेंटिकेशन से KYC कराने का आसान तरीका।
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Sep 22, 2026
LPG Cylinder Subsidy
गैस सिलेंडर (Photo Patrika)

LPG Subsidy: घरेलू गैस की सब्सिडी के लिए कनेक्शन धारक को 30 सितंबर तक अगूंठा या चेहरा दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (बीएए) करवाना जरूरी होगा। नए नियम के मुताबिक, जिन ग्राहकों का आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा होगा, वही सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए पात्र होंगे। वहीं बीएए नहीं कराने पर सिलेंडर मिलेगा। लेकिन, खाते में सब्सिडी की राशि नहीं मिलेगी।

इसलिए बायोमेट्रिक जरूरी

पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एलपीजी सब्सिडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए कनेक्शन धारक की पहचान और सत्यापन किया जाएगा। इससे डुप्लीकेट कनेक्शन पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी और सब्सिडी का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं को मिलेगा।

इस तरह कराएं केवाईसी होम डिलिवरी के समय

सिलेंडर की होम डिलीवरी करते समय एजेंट संबंधित ऑयल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन कर सकता है। आधार और गैस कार्ड दिखाने पर दस्तावेजी खानापूर्ति एजेंट द्वारा किया जाएगा।

गैस एजेंसी में बायोमेट्रिक

कनेक्शनधारक अपने गैस एजेंसी के दफ्तर में जाकर बायोमेट्रिक करवा सकता है। गैस कार्ड लेकर जाने पर वहां कर्मचारी द्वारा बायोमेट्रिक करवाया जाएगा।

घर बैठ एप से करें

एलपीजी कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए खुद ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल और लैपटॉप के जरिए गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा। इसे खोलते ही बायोमेट्रिक का आप्शन खुलने पर अपने चेहरा दिखाकर सीधे बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बीएए पूरा कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उनको रिफिल पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। केवायसी कराने की सूचना देने के लिए उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजा गया है। वहीं अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 2333 555 पर कॉल कर सकते हैं।

Updated on:
22 Sept 2026 10:24 am
Published on:
22 Sept 2026 10:24 am