रायपुर

रायपुर में खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, 50 फीसदी दर्शकों के साथ शो चलाने की इजाजत, गाइडलाइन जारी

- कलेक्टर ने जारी की गाइड लाइन, कंटेनमेंट जोन में अनुमति नहीं- 50 फीसदी सीटों के ही टिकट जारी करने की अनुमति

2 min read
Nov 11, 2020

रायपुर. लंबे इंतजार के बाद टाकीज और मल्टेप्लेक्स अब खुल गया है। लेकिन क्षमता से 50 फीसदी सीटों के ही टिकट जारी करने की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन ने बुधवार को गाइडलाइन जारी करते हुए कोरोना नियमों का सख्त से पालन करने की शर्तों के साथ आदेश जारी किया है कि कंटेनमेंट जोन एरिया वाले सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स पाबंदी जारी रहेगी। ऑनलाईन बुकिंग और काउंटर पर टिकट जारी करने की अलग-अलग व्यवस्था करनी होगी।

सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स में जितनी क्षमता है, उसकी आधी सीटों के टिकट जारी करने की शर्तों का पालन संचालकों को करनाा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एंट्री और एक्जिट पाईंट और कॉमन एरिया में सेनिटाइजर रखना अनिवार्य है। कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने शासन के आदेशनुसार शर्तों के साथ सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी है।

एयर कंडीशन का 24.30 डिग्री सेल्सियस तय
एयरकंडीशनिंग की तापमान सेटिंग 24.30 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। प्रवेश के दौरान प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सेनिटाइज या फिर साबुन से धुलाया जाए और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगी। सोशल डिस्टेसिंग का पालन दो व्यक्तियों के बीच कुर्सी खाली रखनी होगी।

लगातार सफाई करनी होगी
सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के दरवाजे का हैंडल, माईक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बैरिकेटिंग आदि को समय.समय पर एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड के घोल से साफ करना अनिवार्य है। पार्र्किंग की चाक-चौबंद व्यवस्था बनानी होगी।

बुजुर्ग और बच्चों के प्रवेश रोक
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चो के प्रवेश पर रोक रहेगी। दर्शकों के लिए स्वास्थ्य को लेकर राज्य जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश एवं निकास द्वार ऑडिटोरियम एवं परिसर में दर्शक के प्रवेश एवं निकास के लिए कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

Published on:
11 Nov 2020 11:54 pm
Also Read
View All