Raipur News: हजऱत फतेह शाह मस्जिद में उम्र संशोधन तक चुनाव रोकने की याचिका को राज्य वफ्क अधिकरण ने खारिज कर दिया। अधिकरण के फैसले के बाद हजरत फतेह शाह मस्जिद में चुनाव यथावत 9 जुलाई को होगा।
Chhattisgarh News: रायपुर। हजऱत फतेह शाह मस्जिद में उम्र संशोधन तक चुनाव रोकने की याचिका को राज्य वफ्क अधिकरण ने खारिज कर दिया। अधिकरण की न्यायाधीश किरण चतुर्वेदी और सदस्य हामिद हुसैन ने शुक्रवार को इसका फैसला सुनाया।
अधिकरण के फैसले के बाद हजरत फतेह शाह मस्जिद में चुनाव यथावत 9 जुलाई को होगा। मुतवल्ली का चुनाव कराने के लिए 28 अगस्त 2022 को वक्फ बोर्ड के चुनाव मार्गदर्शिका में संशोधन कर प्रत्याशी की न्यूतम उम्र 25 से 35 की गई थी। इस संशोधन के खिलाफ हजरत फतेह शाह मस्जिद के जमाती मो. जुबैर, मो. यासीन रजा, मो फरहान, यासीन खान, और मो. सैफ नेहरूनगर ने वक्फ अधिकरण में आवेदन दिया था। वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता शाहिद सिद्दीकी, मो. जुनेद समीर खान ने पक्ष रखा।
Petition dismissed in Hazrat Fateh Masjid: बता दें कि राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमेन रिटायर्ड जस्टिस मिनहाजुद्दीन के निर्देशानुसार विभिन्न मस्जिदों में प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जाना है। इस संबंध में वक्फ बोर्ड द्वारा सहायक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शोएब अहमद खान को संयोजक बनाया गया है। साथ ही (RAIPUR NEWS) डीएसपी सैय्यद नसीम अख्तर और फरहान कुरैशी को कमेटी में शामिल किया गया है। वे जामा मस्जिद, छोटापारा मस्जिद, शिया असना अशरी मस्जिद मोमिनपारा में चुनाव करवा चुके हैं। 9 को हजरत फतेह शाह मस्जिद, 16 को मौदहापारा मस्जिद और 23 जुलाई को नयापारा सुन्नी हनफी मस्जिद में मुतवल्ली चुनाव कराया जाना है।